{"_id":"61671581ea45611d4d62e485","slug":"photo-pension-documents-also-valid-for-voting-in-arki-by-election-dc-kritika-kulhari-solan-news-sml387066756","type":"story","status":"publish","title_hn":"फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट
विज्ञापन
Photo pension documents also valid for voting in Arki by-election DC Kritika Kulhari
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने कहा कि 30 अक्तूबर को 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित किए हैं। कृतिका कुल्हारी ने कहा कि मतदाता इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उपचुनाव में सभी मतदाताओं को मतदान के लिए अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के रजिस्टार जनरल से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
विज्ञापन
मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में नाम जरूरी
उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे पहचान पत्र को पहचान स्थापित करने के लिए तभी स्वीकृत किया जाएगा जब मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान न हो पाए तब मतदाता को उपरोक्त में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उपचुनाव में सभी मतदाताओं को मतदान के लिए अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के रजिस्टार जनरल से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
विज्ञापन
मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में नाम जरूरी
उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे पहचान पत्र को पहचान स्थापित करने के लिए तभी स्वीकृत किया जाएगा जब मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान न हो पाए तब मतदाता को उपरोक्त में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।