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परवाणू के कारोबारी को हजारों डालर का चूना
ब्यूरो/अमर उजाला, परवाणू सोलन
Updated Fri, 18 Mar 2016 10:17 PM IST
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लंदन और हैदराबाद की एक कंपनी ने मिलकर परवाणू के एक कारोबारी को हजारों अमेरिकी डालर का चूना लगा दिया।
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लंदन और हैदराबाद की एक कंपनी ने मिलकर परवाणू के एक कारोबारी को हजारों अमेरिकी डालर का चूना लगा दिया। कारोबारी परवाणू में लोहे के कबाड़ का कारोबार करता है। पांच दशक से उसका परिवार इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। लंदन और हैदराबाद की फर्म से उसने लोहे के कबाड़ का एग्रीमेंट मेल के माध्यम से किया। पंचकूला के एक बैंक से उसने इस डील के मुताबिक 30 हजार यूएसडी डालर ट्रांसफर कर दिए। लेकिन न तो कारोबारी को सामान मिला न ही गुहार के बाद उसकी इनवेस्ट की रकम।
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पुलिस थाना परवाणू के तहत आदित्य विक्रम नेवर मैनेजर मेसर्स परोंटोज प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नंबर 63/66 औद्योगिक क्षेत्र परवाणू तहसील कसौली जिला सोलन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह आइरन स्क्रैप मैटीरियल बनाने का काम करता है। वर्ष 1984 से यह कारोबार कर रहा है। वर्ष 2009-10 में शैलेंद्र ठाकुर, आशा ठाकुर, कुबेर ठाकुर प्रबंधक और प्रतिनिधि मेसर्स आशा एक्सपो एंड कंपनी लंदन, आशा ओरेमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने ई मेल के माध्यम से आयर्न स्क्रैप सप्लाई करने का ऐग्रीमेंट किया। इसकी एवज में उन्होंने आरोपियों के अकाउंट में 30000 यूएसडी डॉलर जमा करवा दिए।
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यह रकम आईसीआईसीसीआई बैंक पंचकूला के माध्यम से 18 अगस्त 2010 को जमा करवाई। लेकिन प्रतिवादियों ने उसको लोहे का स्क्रैप सप्लाई नहीं किया। वर्तमान में एक यूएसडी डालर का रेट 66.30 रुपये चल रहा है।
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वायदा किया पर नहीं लौटाए पैसे
शिकायतकर्ता ने प्रतिवादियों को लगातार अपनी धनराशि वापिस करने के लिए कहा। प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ता को पैसा वापस करने का वादा किया लेकिन कहा कि कुछ औपचारिकताएं पूरी कर दो। 6 जून 2015 को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी न तो पैसे दिए और न ही माल दिया। अब इसकी शिकायत संबंधित कंपनी ने पुलिस थाना परवाणू में की। शिकायत पर परवाणू पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
420 के तहम मुकदमा दर्ज : एसपी
एसपी सोलन अंजुम आरा ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इसकी जांच की जा रही है। मामले में हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस संबंधित कंपनियों के बैंक खाते भी खंगालेगी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद भादसं की धारा 420, 34 बी के तहत मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।