फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   rti

आरटीआई आवेदनों पर करें त्वरित कार्रवाई

Wed, 26 Oct 2016 10:04 PM IST
कुल्लू
कुल्लू Updated Wed, 26 Oct 2016 10:04 PM IST
विज्ञापन
rti
सूचना का अधिकार - फोटो : अमर उजाला

कुल्लू के बचत भवन में सूचना के अधिकार पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सहायक आयुक्त डॉ. अमित गुलेरिया ने सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेषकर जन सूचना अधिकारियों से कार्यालय के दैनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है और इसमें आवेदक को कई अधिकार दिए गए हैं। अत: सभी अधिकारी व कर्मचारी आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें।

विज्ञापन


कार्यशाला के दौरान उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक जगदीश और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के विकास अधिकारी विवेक शर्मा ने प्रतिभागियों को आरटीआई एक्ट के विभिन्न प्रावधानों और हाल ही में किए गए संशोधनों की विस्तार से जानकारी दी। अगर मांगी गई सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी पांच दिन के भीतर आवेदन को संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर सकता है। अगर यह सूचना बहुत ज्यादा विभागों से संबंधित है तो आवेदन पत्र को आवेदक को वापस किया जा सकता है और उसे हर विभाग के लिए अलग आवेदन के लिए कहा जा सकता है। जगदीश और विवेक शर्मा ने बताया कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत किसी सामग्री का सैंपल लिया जा सकता तथा रिकार्ड के निरीक्षण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों की आरटीआई से संबंधित कई शंकाओं का निवारण किया गया तथा नवीनतम संशोधनों की जानकारी भी दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed