{"_id":"669129f8a1943a36d905393a","slug":"now-there-will-be-no-paragliding-nor-river-rafting-kullu-news-c-89-1-ssml1015-126600-2024-07-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kullu News: अब न होगी पैराग्लाइडिंग और न ही रिवर राफ्टिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kullu News: अब न होगी पैराग्लाइडिंग और न ही रिवर राफ्टिंग
विज्ञापन
दो महीने तक साहसिक गतिविधियों पर रोक, पर्यटन अधिकारी ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में अब दाे महीने तक पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकेगी। इसके अलावा ब्यास की धारा में भी अठखेलियां बंद रहेंगी। जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। बाकायदा जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनयना शर्मा ने सभी पर्यटन इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं।
नियमों के तहत 15 जुलाई से दो महीने तक साहसिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। जिला कुल्लू में बरसात के दिनों में साहसिक गतिविधियों पर रोक रहती है। इस बार भी दो माह की रोक पर्यटन विभाग ने लगाई है। ऐसे में अब कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों को 15 सितंबर के बाद ही रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आनंद मिल सकेगा। निर्धारित समय अवधि के बीच किसी तरह की गतिविधियां नहीं करवाई जा सकेंगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनयना शर्मा ने कहा कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। कहा कि इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में अब दाे महीने तक पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकेगी। इसके अलावा ब्यास की धारा में भी अठखेलियां बंद रहेंगी। जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। बाकायदा जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनयना शर्मा ने सभी पर्यटन इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं।
नियमों के तहत 15 जुलाई से दो महीने तक साहसिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। जिला कुल्लू में बरसात के दिनों में साहसिक गतिविधियों पर रोक रहती है। इस बार भी दो माह की रोक पर्यटन विभाग ने लगाई है। ऐसे में अब कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों को 15 सितंबर के बाद ही रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आनंद मिल सकेगा। निर्धारित समय अवधि के बीच किसी तरह की गतिविधियां नहीं करवाई जा सकेंगी।
विज्ञापन
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनयना शर्मा ने कहा कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। कहा कि इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। संवाद
विज्ञापन