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रैली, जुलूस निकालना है तो चौबीस घंटे पहले दें सूचना

Tue, 10 May 2022 11:09 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 11:09 PM IST
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If you want to take out a rally, procession, give information 24 hours in advance.
संवाद न्यूज एजेंसी
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में अब जुलूस, रैली और सभाओं के आयोजन के लिए 24 घंटे पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। इस संदर्भ में लाहौल-स्पीति पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने फरमान जारी कर दिया है।

अब कहा गया है कि जुलूस निकालने व सभा का आयोजन करने वालों को 24 घंटे पहले लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपअधीक्षक या स्थानीय पुलिस प्रभारी को देना जरूरी होगा। इसके बाद जुलूस व सभा के आयोजन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा अगर बिना सूचना के कोई रैली व सभा का आयोजन होता है तो तुरंत प्रतिबंध लगाया जाएगा। पुलिस नियमों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल करेंगी। पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा कहा कि कई बार पुलिस को इस संबंध में जानकारी नहीं मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाहौल-स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। इसके कारण स्थानीय पुलिस को तत्काल ऐसे स्थानों पर पहुंचना आसान नहीं होता है, जहां बिना सूचना के जुलूस या भीड़ एकत्रित होती है। इसके चलते शांति भंग होने का अंदेशा बना रहता है। लाहौल-स्पीति जिले में जुुलूस या अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में जहां भीड़ एकत्रित होती है, इसकी सूचना पुलिस उपअधीक्षक काजा और थाना प्रभारी केलांग व उदयपुर को देनी होगी।
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