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Kullu News: पत्नी की हत्या पर पति को उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
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कुल्लू। पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय अमित मंडयाल की अदालत ने दोषी पंजाब के बटाला के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य मिटाने के मामले में दो वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि पांच दिसंबर 2022 को भुंतर थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को कंबल में लपेट दिया था।
मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश चंद ने की और जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोपपत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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उप जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि पांच दिसंबर 2022 को भुंतर थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को कंबल में लपेट दिया था।
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मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश चंद ने की और जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोपपत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।