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Kullu News: खाद्य पदार्थों की निम्न गुणवत्ता पर 90,000 जुर्माना
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कुल्लू। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग सख्ती दिखा रहा है। विभाग ने तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए 90,000 रुपये का जुर्माना वसूला है।
खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने बताया कि चीनी के दो मामलों में मिस ब्रांडिंग पाए जाने पर 30,000-30,000 रुपये, जबकि पनीर के एक मामले में निर्धारित मानकों का उल्लंघन मिलने पर 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
इसके अलावा एक व्यावसायिक बिल पर लाइसेंस नंबर अंकित नहीं होने के मामले में 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगाें के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाद
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खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने बताया कि चीनी के दो मामलों में मिस ब्रांडिंग पाए जाने पर 30,000-30,000 रुपये, जबकि पनीर के एक मामले में निर्धारित मानकों का उल्लंघन मिलने पर 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
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इसके अलावा एक व्यावसायिक बिल पर लाइसेंस नंबर अंकित नहीं होने के मामले में 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगाें के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाद
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