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Kullu News: वोल्वो बस से चरस बरामदगी मामले में आरोपी बरी

Sun, 18 Oct 2026 10:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:57 PM IST
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Accused acquitted in case involving seizure of charas from a Volvo bus
कुल्लू। बजौरा में वोल्वो बस से 397 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। पुलिसकर्मियों के बयानों में विरोधाभास और स्वतंत्र गवाहों के अभियोजन का समर्थन नहीं करने के कारण आरोप साबित नहीं हो सके। विशेष न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने 17 अक्तूबर को फैसला सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार, छह मार्च 2019 को पुलिस ने मनाली से दिल्ली जा रही वोल्वो बस को बजौरा में जांच के लिए रोका था। पुलिस ने सीट नंबर-16 पर बैठे हैदराबाद निवासी के पास से 397 ग्राम चरस बरामद होने का दावा किया था। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। अदालत ने आरोप साबित नहीं होने पर आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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