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15 दिन में प्ले स्कूल को बंद कर दूसरी जगह करो शिफ्ट
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- फोटो : pixabay.com
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अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (इसीसीई) के तहत मापदंड पूरा न करने वाले निजी प्ले स्कूलों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में विभाग ने ऑवर लेडी ऑफ स्नो किंडरगार्टन प्ले स्कूल को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से प्ले स्कूल के खिलाफ विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसमें प्ले स्कूल को या तो 15 दिन के भीतर बंद करने को कहा गया है या तो दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा गया है।
अगर इसके बाद बावजूद प्ले स्कूल को बंद नहीं किया तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि प्ले स्कूलों में आंगनबाड़ी की तर्ज पर बच्चों की सुविधा के आधार पर बेसिक जरूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा किया जाना जरूरी होता है। इसमें चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, वॉश बेसिन, वेंटीलेशन, इमरजेंसी एक्सिट सहित कई बेसिक जरूरतें प्ले स्कूल में नहीं पाई गईं। हालांकि पिछले दिनों प्ले स्कूल को नोटिस जारी कर सात दिन का समय दिया गया था लेकिन इस दौरान प्ले स्कूल कुछ ही खामियां दूर कर पाया। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर इसे 15 दिन के अंदर बंद कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। वहीं, विभाग की इस कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी प्ले स्कूल का उपायुक्त ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण में कई प्रकार की खामियां पाए जाने के बाद प्ले स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र आर्य ने कहा कि निजी प्ले स्कूल इसीसीई के तहत मापदंड पूरे नहीं करता है। ऐसे में प्रबंधन को नोटिस जारी कर इसे 15 दिन के अंदर स्कूल को बंद कर दूसरे जगह पर शिफ्ट करने को कहा गया है। अगर स्कूल प्रबंधन ने बात नहीं मानी तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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कुल्लू। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (इसीसीई) के तहत मापदंड पूरा न करने वाले निजी प्ले स्कूलों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में विभाग ने ऑवर लेडी ऑफ स्नो किंडरगार्टन प्ले स्कूल को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से प्ले स्कूल के खिलाफ विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसमें प्ले स्कूल को या तो 15 दिन के भीतर बंद करने को कहा गया है या तो दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा गया है।
अगर इसके बाद बावजूद प्ले स्कूल को बंद नहीं किया तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि प्ले स्कूलों में आंगनबाड़ी की तर्ज पर बच्चों की सुविधा के आधार पर बेसिक जरूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा किया जाना जरूरी होता है। इसमें चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, वॉश बेसिन, वेंटीलेशन, इमरजेंसी एक्सिट सहित कई बेसिक जरूरतें प्ले स्कूल में नहीं पाई गईं। हालांकि पिछले दिनों प्ले स्कूल को नोटिस जारी कर सात दिन का समय दिया गया था लेकिन इस दौरान प्ले स्कूल कुछ ही खामियां दूर कर पाया। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर इसे 15 दिन के अंदर बंद कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। वहीं, विभाग की इस कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी प्ले स्कूल का उपायुक्त ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण में कई प्रकार की खामियां पाए जाने के बाद प्ले स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र आर्य ने कहा कि निजी प्ले स्कूल इसीसीई के तहत मापदंड पूरे नहीं करता है। ऐसे में प्रबंधन को नोटिस जारी कर इसे 15 दिन के अंदर स्कूल को बंद कर दूसरे जगह पर शिफ्ट करने को कहा गया है। अगर स्कूल प्रबंधन ने बात नहीं मानी तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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