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सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक माह का समय

Tue, 02 Oct 2018 07:12 PM IST
Updated Tue, 02 Oct 2018 07:12 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक माह का समय
अमर उजाला ब्यूरो
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कुल्लू। पिरड़ी कूड़ा संयंत्र विवाद जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन व नगर परिषद कुल्लू को राहत दी है। कोर्ट ने एक माह का समय देते हुए नगर परिषद को नई जगह तलाशने को कहा है। मामले को लेकर नगर परिषद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्हें समय देने की मांग की थी।

उधर, पिरड़ी में मंगलवार को 18वें दिन भी वन विकास समिति का धरना जारी रहा और अपनी मांग पर अड़े हैं। कुल्लू शहर में गांधी जयंती के मौके पर शहर में गंदगी पसरी रही। हालांकि सफाई अभियान चले पर कचरा नहीं हटा। शहर में जगह-जगह टनों के हिसाब से कूड़ा जमा हो गया है। भुंतर से लेकर रामशिला तक गंदगी पसरी है। गांधी जयंती में इसको उठाने के लिए न तो नगर परिषद ने कोई पहल की और न ही जिला प्रशासन व अन्य राजनीतिक संगठन आगे आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुल्लू दशहरा के मौके पर एक महीने का समय देते हुए नगर परिषद व जिला प्रशासन के लिए राहत प्रदान की है। दशहरा उत्सव को देखते हुए दशहरा उत्सव समिति ने इस मामले को सुलझाने को कहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी स्टेक होल्डरों के साथ तीन अक्तूबर को बैठक निर्धारित की थी। उधर, नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि पिरड़ी में धरना होने से शहर का कूड़ा नहीं उठा रहा था। ऐसे में नगर परिषद को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह का समय दिया है।
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