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Kangra News: कांगड़ा में 10 में चाय का कप और 12 रुपये में मिलेगा समोसा
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धर्मशाला। जिला कांगड़ा में अब 10 रुपये में चाय का कप और 12 रुपये में समोसा मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्यों पर जिलाधीश ने अंतिम मुहर लगा दी है।
जिलाधीश की ओर से एक माह पहले प्रस्तावित रेट जारी किए गए थे और इस दौरान जिले के व्यापारियों से इन रेटों पर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, लेकिन जिले के किसी भी व्यापारी ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, जिसके चलते अब इन दाम पर अंतिम मुहर लग गई है।
जानकारी के अनुसार जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन के आदेश 1977 के खंड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं।
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जिला कांगड़ा का कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता है। वहीं, उपायुक्त ने बताया कि सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मीट और मछली विक्रेताओं से अपने-अपने व्यापारिक परिसरों के बाहर ग्राहक की जानकारी हेतु रेट लिस्ट, जो कि हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी हों और दुकानदार द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित हो, को लगाने के निर्देश दिए हैं।
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जिलाधीश की ओर से एक माह पहले प्रस्तावित रेट जारी किए गए थे और इस दौरान जिले के व्यापारियों से इन रेटों पर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, लेकिन जिले के किसी भी व्यापारी ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, जिसके चलते अब इन दाम पर अंतिम मुहर लग गई है।
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जानकारी के अनुसार जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन के आदेश 1977 के खंड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं।
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जिला कांगड़ा का कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता है। वहीं, उपायुक्त ने बताया कि सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मीट और मछली विक्रेताओं से अपने-अपने व्यापारिक परिसरों के बाहर ग्राहक की जानकारी हेतु रेट लिस्ट, जो कि हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी हों और दुकानदार द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित हो, को लगाने के निर्देश दिए हैं।