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Himachal News: पुलिस पंजीकरण के बाद ही पंचायतों में काम कर सकेंगे मजदूर, फेरीवालों को दिखाना होगा पहचान पत्र
Thu, 03 Oct 2024 06:39 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 03 Oct 2024 06:39 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों के पास, कंपनियों और दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को पहचान पत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। थानों में मजदूरों और कर्मचारियों को अपना पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके बाद पुलिस मजदूरों की वेरिफिकेशन करेगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
अब पुलिस थानों से पंजीकरण के बाद ही मजदूर पंचायतों में जाकर काम कर सकेंगे। ठेकेदारों के पास, कंपनियों और दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को पहचान पत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर का पहचान पत्र नहीं होगा तो कंपनी के मालिक व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमर में लाई जाएगी।
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थानों में मजदूरों और कर्मचारियों को अपना पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके बाद पुलिस मजदूरों की वेरिफिकेशन करेगी। बुधवार को आयोजित ग्राम सभाओं में मजदूरों का पंजीकरण किए जाने पर भी सहमति बनी है।
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उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग बिना पंजीकरण के सामान बेचते हैं। कोई कंबल कोई कपड़े बेचने वाला लोगों के घरों में जा रहा है। यही नहीं, कई कबाड़ इकट्ठा वाले लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं होता है। पंचायत प्रधानों को भी इन लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गांव व पंचायत का कोई भी व्यक्ति इनसे पहचान पत्र की जानकारी ले सकता है।
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