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Himachal News: लगेज पॉलिसी में संशोधन, एचआरटीसी बस में बिना यात्री 20 किलो सामान भेजने पर लगेगा अब आधा टिकट

Wed, 16 Oct 2024 10:07 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो/संवाद/शिमला/मंडी।
अमर उजाला ब्यूरो/संवाद/शिमला/मंडी। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 16 Oct 2024 10:07 PM IST
सार

एचआरटीसी की बसों में बिना यात्री सामान भेजने पर अब प्रदेश के लोगों को कम किराए का भुगतान करना होगा। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लोज नंबर 26 में संशोधन कर किराए में कटौती की है। 

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Himachal News Now double fare will be charged for carrying 50 kg luggage in HRTC bus know all changes
डिजाइन फोटो। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में अब लोग कम किराये में थोड़ा सामान एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराये में कटौती की है। निगम की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब एचआरटीसी बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा, 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया वसूला जाएगा। 21 किलो से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजना पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होगा।

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नवंबर 2023 की अधिसूचना में बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया वसूलने की व्यवस्था थी, जिसके कारण कोई यात्री आधा किलो या एक किलो सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उसे एक यात्री का पूरा किराया चुकाना पड़ता था। संशोधन के बाद अब कम सामान भेजने पर पूरा किराया नहीं चुकाना होगा।
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यात्री के साथ 30 किलो समान का कोई किराया नहीं
एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के अनुसार निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान लाने ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी का प्रावधान ही लागू होगा।

ऐसे समझें
उदाहरण के लिए मंडी से चंडीगढ़ का कुल किराया 400 रुपये है। अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ से मंडी के लिए 50 किलो सामान भेजता है तो अब उसे 800 रुपये किराया चुकाना पड़ेगा। अगर सवारी साथ है तो 50 किलोग्राम सामान ले जाने पर भी 400 रुपये चुकाने होंगे। यात्री का किराया अलग होगा। इस संबंध में एचआरटीसी के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर के डिविजनल मैनेजर को पत्राचार कर दिया है। एचआरटीसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव 28-09-2024 के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है।

6 नवंबर 2023 को अधिसूचित एचआरटीसी कीलगेज पॉलिसी के क्लॉज 26 में यात्रियों के हित में संशोधन किया गया है। अन्य सभी क्लॉज यथावत रहेंगे। पहले जहां बिना यात्री के सामान भेजने पर 40 किलो तक के लिए एक यात्री किराया देय होता था अब इसे 5 किलो तक एक चौथाई और 20 किलो तक आधा किराया निर्धारित किया गया है- रोहन चंद ठाकुर, प्रबंध निदेशक, एचआरटीसी

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