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Himachal News : स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मांगी बिना टेट पास नियुक्त शिक्षकों की जानकारी
Wed, 17 Sep 2025 09:16 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 17 Sep 2025 09:16 PM IST
सार
एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी सरकारी-प्राइवेट शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है। जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में पांच साल से अधिक का समय है, उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी। इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने भी बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) के नियुक्त शिक्षकों की जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है।
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शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार ने भी बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) के नियुक्त शिक्षकों की जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर सूचना भेजने को कहा है।
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जानकारी देने के लिए एक निर्धारित प्रोफार्मा भी साथ में दिया है। एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी सरकारी-प्राइवेट शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है। जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में पांच साल से अधिक का समय है, उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी। जिनकी सेवा के केवल पांच साल बचे हैं, उनके ऊपर इस आदेश का फर्क नहीं पड़ेगा।
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परीक्षा पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब इस आदेश के आधार पर सभी राज्य अपना-अपना जवाब फाइल कर रहे हैं। हिमाचल सरकार का आधिकारिक पक्ष भी इसी जवाब के दौरान पता चलेगा। अभी सिर्फ आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।
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