फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Electricity Board: Option for old pension scheme offered to eligible employees; govt invites applicat

हिमाचल बिजली बोर्ड: पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प, सरकार ने मांगे आवेदन

Mon, 19 Oct 2026 06:29 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 19 Oct 2026 06:29 PM IST
सार

बोर्ड ने 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित पदों के आधार पर भर्ती हुए पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का विकल्प देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश लागू कर दिए हैं।

विज्ञापन
Himachal Electricity Board: Option for old pension scheme offered to eligible employees; govt invites applicat
हिमाचल बिजली बोर्ड (सांकेतिक। - फोटो : संवाद

विस्तार

 राज्य बिजली बोर्ड ने 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित पदों के आधार पर भर्ती हुए पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का विकल्प देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश लागू कर दिए हैं। पात्र कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए 31 अक्तूबर 2026 तक एकमुश्त विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

विज्ञापन


एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों के संबंध में 31 दिसंबर तक आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे, जबकि उनके एनपीएस खाते 28 फरवरी 2027 से बंद किए जाएंगे। पुरानी पेंशन चुनने वाले कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का सदस्य बनना होगा।
विज्ञापन


उनके एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान जीपीएफ में स्थानांतरित होगा, जबकि सरकार का अंशदान और लाभांश सरकारी खाते में समायोजित किया जाएगा। निर्धारित समय में विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारी अपनी मौजूदा पेंशन व्यवस्था में ही बने रहेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed