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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Entry fee of vehicles from outside states increased in Himachal no exemption for goods vehicles of the state

Himachal: हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश शुल्क बढ़ा, प्रदेश के मालवाहक वाहनों को भी छूट नहीं

Wed, 26 Feb 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 26 Feb 2025 05:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में निजी वाहनों पर 10 और अन्य वाहनों पर 20 रुपये तक टोल बैरियर शुल्क बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोल बैरियरों पर 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है।

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Entry fee of vehicles from outside states increased in Himachal no exemption for goods vehicles of the state
टोल टैक्स। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल में एक अप्रैल से बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश महंगा हो जाएगा। निजी वाहनों पर 10 और अन्य वाहनों पर 20 रुपये तक टोल बैरियर शुल्क बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोल बैरियरों पर 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है। निजी वाहन चालकों को 60 के बजाय 70 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।
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भारी मालवाहक वाहनों को अब 550 के बजाय 570 रुपये चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 110 रुपये और 12 सीट से अधिक वाले वाहनों को 180 रुपये देने होंगे। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय कर दी हैं। मालवाहक वाहनों की श्रेणी में 250 क्विंटल या उससे अधिक भार के वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 720 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।
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प्रदेश के मालवाहक वाहनों को भी प्रवेश शुल्क में छूट नहीं
बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों के साथ हिमाचल में पंजीकृत इन वाहनों से भी यह शुल्क वसूला जाएगा। प्रदेश के मालवाहक वाहनों को प्रवेश शुल्क में छूट नहीं दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय किए प्रवेश शुल्क के आधार पर ही त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे। 120 से 250 क्विंटल वाले भारी मालवाहक वाहनों से अब 570 रुपये, 90 से 120 क्विंटल वाहनों से 320 रुपये, 20 से 90 क्विंटल वाले वाहनों से 170 रुपये, छाेटे मालवाहक 20 क्विंटल से कम भार वाले वाहनों से 130 रुपये और ट्रैक्टर निजी या सार्वजनिक से 70 रुपये लिए जाएंगे।
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