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पंचायत सचिव नब्बे दिन के लिए निलंबित

Sat, 11 Sep 2021 07:29 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Sep 2021 07:29 PM IST
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Panchayat secretary suspended for ninety days
चंबा। ड्यूटी का ईमानदारी से निर्वहन न करने पर एडीएम चंबा अमित मेहरा ने तत्कालीन सनवाल पंचायत सचिव (वर्तमान में होबार) को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन की अवधि 90 दिन की रहेगी। पंचायत सचिव के खिलाफ यह कार्रवाई उन्होंने केंद्रीय नागरिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील 1965 के नियम 10 के उपनियम 1(क) के तहत की है। निलंबन अवधि के दौरान उक्त कर्मचारी का मुख्य आवास विकास खंड अधिकारी कार्यालय भटियात निर्धारित किया गया है। इसके अलावा निलंबन अवधि में पंचायत सचिव को निर्वहन भत्ता देय होगा और कर्मचारी विकास खंड अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्य आवास नहीं छोड़ेगा।
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जानकारी के मुताबिक वर्तमान में पंचायत सचिव होबार में तैनात है। जबकि, यह कार्रवाई सनवाल पंचायत में बतौर सचिव ड्यूटी में कोताही बरतने पर की गई है। विकास खंड अधिकारी तीसा ने पंचायत सचिव के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में अपने कार्यों के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा न रखना, उच्चाधिकारियों की ओर से जारी निर्देशों की अवहेलना करना और सरकारी जिम्मेदारियों में असफल रहना प्रमुख है।
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बहरहाल, जिला पंचायत अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने यह कार्रवाई की है।
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जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सचिव को नब्बे दिन तक निलंबित किया गया है। कहा कि सनवाल में तैनाती के दौरान पंचायत सचिव ने ड्यूटी में कोताही बरती है।
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