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बसों में भी नो मास्क नो सर्विस की व्यवस्था लागू
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चंबा में परिवहन निगम की बस को सैनिटाइझ करता कर्मचारी।
- फोटो : Chamba
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चंबा। बसों में अब बिना मास्क चढ़ने वाली सवारियों को टिकट नहीं मिलेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, बसों में अब नो मास्क नो सर्विस की व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा बसों में चालक-परिचालक 50 प्रतिशत से अधिक सवारियां नहीं बैठा पाएंगे। नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों-परिचालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नई बंदिशें लगाने के फरमान जारी किए गए हैं। इसके तहत बसों में बिना मास्क सफर करने वाली सवारियों को परिचालक टिकट नहीं देगा। इतना ही नहीं, बसों में 50 प्रतिशत सवारियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ही बैठाना होगा। निजी बस ऑपरेटरों के साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की ओर से की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बस ऑपरेटरों को अपनी बसों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करने और कोरोना महामारी को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का भी आह्वान किया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने बताया कि बसों में परिचालक बिना मास्क सवारियों को टिकटें नहीं देंगे। बसों में नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू होगा। इसके अलावा बसों में 50 प्रतिशत से अधिक सवारियां नहीं बैठाई जाएंगी। नियमों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नई बंदिशें लगाने के फरमान जारी किए गए हैं। इसके तहत बसों में बिना मास्क सफर करने वाली सवारियों को परिचालक टिकट नहीं देगा। इतना ही नहीं, बसों में 50 प्रतिशत सवारियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ही बैठाना होगा। निजी बस ऑपरेटरों के साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की ओर से की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बस ऑपरेटरों को अपनी बसों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करने और कोरोना महामारी को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का भी आह्वान किया है।
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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने बताया कि बसों में परिचालक बिना मास्क सवारियों को टिकटें नहीं देंगे। बसों में नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू होगा। इसके अलावा बसों में 50 प्रतिशत से अधिक सवारियां नहीं बैठाई जाएंगी। नियमों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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