{"_id":"68e6a61d39c617ea2a0f01c6","slug":"man-sentenced-to-one-years-imprisonment-for-assaulting-and-molesting-woman-chamba-news-c-88-1-ssml1004-163232-2025-10-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamba News: महिला से मारपीट और छेड़छाड़ करने वाले को एक साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamba News: महिला से मारपीट और छेड़छाड़ करने वाले को एक साल का कारावास
Wed, 08 Oct 2025 11:27 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 08 Oct 2025 11:27 PM IST
विज्ञापन
चुराह (चंबा)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चुराह सुमित ठाकुर की अदालत ने महिला के घर में घुसकर उससे मारपीट करने और छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राम दयाल निवासी गांव कठवाड़ डाकघर बघेईगढ़, चुराह को 200 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इनमें दोषी तीन धाराओं के तहत एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं साथ चलेंगी।
जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2024 को राम दयाली ने ग्राम कठवाड़ में शिकायतकर्ता के घर में जबरन प्रवेश किया और उसके साथ मारपीट कर छेड़छाड़ की। इस दौरान महिला ने आरोप लगाया कि उसकी लज्जा भंग हुई, उसे लात-घूंसे और मुक्कों से पीटा गया। इससे उसे चोटें आईं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस जांच के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला न्यायवादी मनोज राणा ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2024 को राम दयाली ने ग्राम कठवाड़ में शिकायतकर्ता के घर में जबरन प्रवेश किया और उसके साथ मारपीट कर छेड़छाड़ की। इस दौरान महिला ने आरोप लगाया कि उसकी लज्जा भंग हुई, उसे लात-घूंसे और मुक्कों से पीटा गया। इससे उसे चोटें आईं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस जांच के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला न्यायवादी मनोज राणा ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
विज्ञापन