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Chamba News: खुले में कूड़ा फेंका तो कटेगी एक हजार रुपये की पर्ची
Mon, 29 Apr 2024 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 29 Apr 2024 11:10 PM IST
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तुन्नूहटटी (चंबा)। भरमौर-पठानकोट हाईवे पर नैनीखड्ड बस स्टैंड के पास खड्ड में कूड़ा-कर्कट या गंदगी फेंकने वालों की अब खैर नहीं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंचायत प्रबंधन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा। अब खुले में गंदगी फैलाते कोई पकड़ा जाता है तो उसे एक हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। अब उक्त स्थान पर प्रबंधन की ओर से सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। नालों-खड्डों में गंदगी फैलने से रोकने के लिए पंचायत प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंचायत प्रबंधन के इस कदम ने खड्ड में कूड़ा-कर्कट फेंकने वालों की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
नेशनल हाईवे 154ए पर नैनीखड्ड बस स्टैंड के नीचे खड्ड में कूड़ा-कर्कट फेंका जा रहा है। खुले में फेंके जाने वाले टनों के हिसाब से कूड़े-कर्कट के कारण गंदगी फैलती जा रही है। खड्ड का पानी मवेशियों के पीने सहित अन्य कामों में इस्तेमाल होता है। दूषित पानी का प्रयोग करने से लोग कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र में प्रदूषण फैलने से लोग महामारी की चपेट में भी आ सकते हैं।
लता कुमारी, पूजा, प्रेम कुमार, अशोक कुमार, सुनील कुमार, राजीव कुमार और कौशल्या आदि ने बताया कि एक तरफ शासन-प्रशासन की ओर से जिला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। चंद लोगों की लापरवाही अन्य लोगों पर भी भारी पड़ती जा रही है। कई स्थानीय लोग भी अपने घरों से निकलने वाले कूड़े-कर्कट को नैनीखर्ड स्थित खड्ड में ठिकाने लगाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। इससे नदी-नाले और खड्डें प्रदूषित हो रही हैं।
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उधर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता अखिल ने बताया कि गंदगी फैलाने वालों का पंचायत अपने स्तर पर भी चालान काट सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंचायत को चालान काटने के निर्देश दिए हैं। खुले में गंदगी फेंकने वालों को एक हजार रुपये तक चालान किया जाएगा। इसके अलावा अब नैनीखड्ड के पास सीसीटीवी कैमरे को भी स्थापित करवाया जाएगा, जिससे गंदगी फैलाने वालों पर नकेल कसी जा सके।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंचायत प्रबंधन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा। अब खुले में गंदगी फैलाते कोई पकड़ा जाता है तो उसे एक हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। अब उक्त स्थान पर प्रबंधन की ओर से सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। नालों-खड्डों में गंदगी फैलने से रोकने के लिए पंचायत प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंचायत प्रबंधन के इस कदम ने खड्ड में कूड़ा-कर्कट फेंकने वालों की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
नेशनल हाईवे 154ए पर नैनीखड्ड बस स्टैंड के नीचे खड्ड में कूड़ा-कर्कट फेंका जा रहा है। खुले में फेंके जाने वाले टनों के हिसाब से कूड़े-कर्कट के कारण गंदगी फैलती जा रही है। खड्ड का पानी मवेशियों के पीने सहित अन्य कामों में इस्तेमाल होता है। दूषित पानी का प्रयोग करने से लोग कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र में प्रदूषण फैलने से लोग महामारी की चपेट में भी आ सकते हैं।
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लता कुमारी, पूजा, प्रेम कुमार, अशोक कुमार, सुनील कुमार, राजीव कुमार और कौशल्या आदि ने बताया कि एक तरफ शासन-प्रशासन की ओर से जिला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। चंद लोगों की लापरवाही अन्य लोगों पर भी भारी पड़ती जा रही है। कई स्थानीय लोग भी अपने घरों से निकलने वाले कूड़े-कर्कट को नैनीखर्ड स्थित खड्ड में ठिकाने लगाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। इससे नदी-नाले और खड्डें प्रदूषित हो रही हैं।
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उधर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता अखिल ने बताया कि गंदगी फैलाने वालों का पंचायत अपने स्तर पर भी चालान काट सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंचायत को चालान काटने के निर्देश दिए हैं। खुले में गंदगी फेंकने वालों को एक हजार रुपये तक चालान किया जाएगा। इसके अलावा अब नैनीखड्ड के पास सीसीटीवी कैमरे को भी स्थापित करवाया जाएगा, जिससे गंदगी फैलाने वालों पर नकेल कसी जा सके।