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खुले में जाम छलकाया तो लगेगा पांच सौ रुपये जुर्माना
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चुवाड़ी (चंबा)। कुडणू पंचायत में अब खुले में शराब पीने और कूड़ा-कर्कट फेंकने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। खुले में शराब पीते हुए पाए जाने पर पंचायत पांच सौ और कूड़ा-कर्कट फेंकने वालों से सौ रुपये जुर्माना वसूलेगी। अगर खुले में दोबारा शराब पीते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कूडणू पंचायत में सोमवार को आयोजित ग्रामसभा में समस्त लोगों की सहमति से यह निर्णय लिया गया। ऐसे में अब सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर जाम छलकाने वालों की खैर नहीं।
गौरतलब है कि शाम होते ही चुवाड़ी स्थित निजी बीएड कॉलेज के पास गेरना-सैला-मथला रोड पर और यहां स्थित नाले के पास खेतों में खुले में बैठकर कई लोग जाम छलकाते हैं और वहीं पर बोतल तोड़कर सड़क पर फेंक देते हैं। ऐसे में रात के समय सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा, कुडणू पंचायत प्रबंधन ने खुली जगह पर शराब पीने वालों और कूड़ा-कर्कट फेंकने वालों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है।
कूडणू पंचायत के प्रधान कर्म चंद ने यह जानकारी दी है। कहा कि अगर कोई भी खुले में कूड़ा फेंकते हुए दिखता है तो सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि शाम को यहां घूमने आने वाले लोग कूड़ा फेंक देते हैं। वहीं, कई लोग गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर खुले में मदिरा का सेवन करते हैं। पंचायत ने ऐसे व्यक्ति के पकड़े जाने पर पहली बार 500 रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
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गौरतलब है कि शाम होते ही चुवाड़ी स्थित निजी बीएड कॉलेज के पास गेरना-सैला-मथला रोड पर और यहां स्थित नाले के पास खेतों में खुले में बैठकर कई लोग जाम छलकाते हैं और वहीं पर बोतल तोड़कर सड़क पर फेंक देते हैं। ऐसे में रात के समय सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा, कुडणू पंचायत प्रबंधन ने खुली जगह पर शराब पीने वालों और कूड़ा-कर्कट फेंकने वालों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है।
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कूडणू पंचायत के प्रधान कर्म चंद ने यह जानकारी दी है। कहा कि अगर कोई भी खुले में कूड़ा फेंकते हुए दिखता है तो सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि शाम को यहां घूमने आने वाले लोग कूड़ा फेंक देते हैं। वहीं, कई लोग गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर खुले में मदिरा का सेवन करते हैं। पंचायत ने ऐसे व्यक्ति के पकड़े जाने पर पहली बार 500 रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
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