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कर्फ्यू के दौरान सब्जी दुकान खुली रखने पर दुकानदार पर केस

Thu, 02 Apr 2020 09:27 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2020 09:27 PM IST
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chamba curfew one case registred against shopkepper voilation og 144
चंबा। दुनाली में देर शाम तक सब्जी की दुकान खुली रखने पर पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ धारा 144 की अवहेलना करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस की टीम 31 मार्च को गैहरा में शाम के समय गश्त कर रही थी। इसी दौरान दुनाली में एक सब्जी की दुकान खुली पाई गई। पुलिस ने पूछताछ करने पर दुकानदार ने अपना नाम चौकस राम निवासी सूलिहा डाकघर गैहरा बताया।
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जिला प्रशासन ने कर्फ्यू के दौरान राशन और सब्जी की बिक्री करने का समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक निर्धारित किया गया है। मगर दुकानदार साढ़े तीन बजे तक दुकान खोलकर बैठा था। इसकोे देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ पुलिस थाना भरमौर में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया।
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पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान सब्जी और राशन की बिक्री करने का समय निर्धारित किया गया है। इस समयावधि के बाद जो भी दुकान खोलते हुए पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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