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Chamba News: डिग्गी में सवारियां बैठाने वाली बस का चालान, हो सकता है 50 हजार जुर्माना

Wed, 14 Aug 2024 10:21 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 14 Aug 2024 10:21 PM IST
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Challan for a bus that makes passengers sit in the trunk, may result in a fine of Rs 50,000
चंबा। यात्रियों को डिग्गी में बैठाने वाली निजी बस का परिवहन विभाग ने चालान कर दिया है। अब बस ऑपरेटर को पचास हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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उधर, परिवहन विभाग यह भी दावा कर रहा है कि डिग्गी में सवारियां बैठाने वाली बस तीन दिन से रूट पर नहीं दिखी है। अगर दोबारा ऐसा कोई मामला सामने आया तो चालक और परिचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल, बीते रविवार को चंबा-साहो रूट पर निजी बस के चालक और परिचालक ने बस में सवारियां अधिक होने के बाद कुछ यात्रियों को डिग्गी में बैठा दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। अमर उजाला ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। अब परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बस का चालान कर दिया है। चेतावनी दी है कि बसों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई गईं तो चालक-परिचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान चंबा शहर में लोगों की काफी भीड़ थी। रोजाना बसें ओवरलोड होकर जा रही थीं। मिंजर मेले के बाद चंबा चौगान में लगी अस्थायी मार्केट में लोग रोजाना खरीदारी करने आ रहे थे। निजी बसों में जमकर ओवरलोडिंग हो रही थी।
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उधर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राम प्रकाश ने कहा कि डिग्गी में सवारियों को बैठाने वाली बस का चालान काटा गया है। बस ऑपरेटर को पचास हजार तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आगे भी कोई ऐसा करता है तो चालक-परिचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बताया कि तीन दिन से वह बस रूट पर नहीं दिख रही है।
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