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Chamba News: वाहन चालकों से वसूला 51,000 रुपये जुर्माना

Fri, 14 Nov 2025 10:40 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 14 Nov 2025 10:40 PM IST
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A fine of Rs 51,000 was collected from the drivers.
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के अमूमन 50 चालान पेश हुए। इसमें से 34 चालानों के तहत 51,000 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात नियम तोड़ते दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
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गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात के नियमों को सख्ती से लागू करने के पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। कई बार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वयं गाड़ियों का निरीक्षण करते हैं। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में 50 चालान प्रस्तुत किए गए। इसमें 16 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए है।
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