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Chamba News: कचरा मिलाया तो रोज कटेगा 100 रुपये का चालान

Sat, 03 Oct 2026 09:56 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 03 Oct 2026 09:56 PM IST
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A fine of 100 will be imposed daily if waste is mixed.
नगर परिषद चंबा की सख्ती, चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे तो दोगुना होगा जुर्माना
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शहर में 4030 गृह मालिक, करीब 810 अभी भी गीला-सूखा कचरा मिलाकर दे रहे
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। घर से निकलने वाला गीला और सूखा कचरा एक साथ देना अब गृह मालिकों की जेब पर भारी पड़ेगा। नगर परिषद ने कचरा पृथक्करण व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।
गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं देने वाले गृह मालिकों पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। बावजूद इसके नियम का पालन नहीं किया तो जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी जाएगी।
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नगर परिषद के 11 वार्डों में 4030 गृह मालिक हैं। इनमें करीब 3220 गृह मालिक गीला और सूखा कचरा अलग-अलग कर सफाई कर्मियों को दे रहे हैं। करीब 810 गृह मालिक अभी भी कचरा मिलाकर दे रहे हैं। परिषद की ओर से ऐसे गृह मालिकों को कई बार कचरा अलग-अलग देने के लिए जागरूक किया जा चुका है। बावजूद इसके व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर अब आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया है।
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घर-घर से कचरा उठा रहे सफाई कर्मचारी
शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर परिषद की ओर से घर-घर से कूड़ा-कर्कट एकत्र करने के लिए सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं। परिषद का उद्देश्य है कि कचरा घर से ही अलग-अलग एकत्र हो, ताकि इसके निस्तारण और प्रबंधन में आसानी रहे। चौगान, चौंतड़ा, जनसाली, सुराड़ा, सपड़ी, कसाकड़ा, हटनाला, सुल्तानपुर, धड़ोग और जुलाहकड़ी सहित सभी वार्डों में कचरा पृथक्करण व्यवस्था लागू है।
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ऐसे अलग-अलग करना होगा कचरा
गृह मालिकों को गीला कचरा, सूखा कचरा, वेस्ट सेनिटेशन और स्पेशल केयर कचरा अलग-अलग कर सफाई कर्मी को देना होगा। इससे कचरे के उचित निस्तारण में सुविधा होगी और शहर में स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी।

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नगर परिषद चंबा की कार्यकारी वरिष्ठ अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि गृह मालिकों के लिए गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी कचरा अलग-अलग नहीं दिया तो जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी जाएगी।
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