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Yamuna Nagar News: कानों से बालियां झपटने के दो दोषियों को 10-10 साल की सजा
Thu, 22 Jan 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 22 Jan 2026 01:33 AM IST
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुकान पर बैठी महिला के कान से सोने की बालियां झपटने के दो दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में गांव तेलीपुरा निवासी पवन व गांव मधुवाला निवासी अभिषेक शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना नवंबर 2023 की है। हनुमान गेट निवासी किरण अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठी हुई थी। इसी दौरान रात के समय दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने सामान खरीदने के बहाने महिला से बातचीत की और मौका पाकर उसके कानों से बालियां झपट लीं। घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार होने लगे, लेकिन महिला के बेटे ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी अभिषेक को मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद सूचना मिलने पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी पवन को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना नवंबर 2023 की है। हनुमान गेट निवासी किरण अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठी हुई थी। इसी दौरान रात के समय दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने सामान खरीदने के बहाने महिला से बातचीत की और मौका पाकर उसके कानों से बालियां झपट लीं। घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार होने लगे, लेकिन महिला के बेटे ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी अभिषेक को मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद सूचना मिलने पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी पवन को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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