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Yamuna Nagar News: पुलिस पर हमले में दो दोषियों को दो-दो साल की कैद
Wed, 26 Aug 2026 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:34 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। पुलिस टीम के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की और पथराव करने के मामले में दोषी करार दिए गए आनंद कॉलोनी निवासी विक्रांत उर्फ बग्गा और तरुण कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को धारा 332/34 के तहत दो साल की साधारण कैद और धारा 353/34 के तहत एक साल की साधारण कैद की सजा दी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
हमीदा कॉलोनी निवासी चांद तारा ने जनवरी 2020 को थाना शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके भाई आसिफ का विक्रांत उर्फ बग्गा के साथ पहले विवाद हुआ था। 11 जनवरी की रात विवाद के दौरान विक्रांत और उसके साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगा था। सूचना मिलने पर हमीदा पुलिस चौकी से एएसआई लखविंद्र मसीह सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे।
आरोप था कि आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ भी धक्का-मुक्की की और पथराव किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने विक्रांत और तरुण को दोषी करार दिया था, जबकि नदीम उर्फ शंटी, मीना, रजत उर्फ अमित और कर्ण सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।
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सजा पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने दोषियों की पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए राहत की मांग की। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने दोषियों की हिरासत में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए।
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यमुनानगर। पुलिस टीम के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की और पथराव करने के मामले में दोषी करार दिए गए आनंद कॉलोनी निवासी विक्रांत उर्फ बग्गा और तरुण कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को धारा 332/34 के तहत दो साल की साधारण कैद और धारा 353/34 के तहत एक साल की साधारण कैद की सजा दी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
हमीदा कॉलोनी निवासी चांद तारा ने जनवरी 2020 को थाना शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके भाई आसिफ का विक्रांत उर्फ बग्गा के साथ पहले विवाद हुआ था। 11 जनवरी की रात विवाद के दौरान विक्रांत और उसके साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगा था। सूचना मिलने पर हमीदा पुलिस चौकी से एएसआई लखविंद्र मसीह सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे।
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आरोप था कि आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ भी धक्का-मुक्की की और पथराव किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने विक्रांत और तरुण को दोषी करार दिया था, जबकि नदीम उर्फ शंटी, मीना, रजत उर्फ अमित और कर्ण सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।
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सजा पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने दोषियों की पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए राहत की मांग की। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने दोषियों की हिरासत में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए।