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पति ने गला घोंटकर उतारा था मौत के घाट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Dec 2021 01:24 AM IST
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husband had strangled him to death, Yamunanagar
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। साढौरा थाना क्षेत्र के गांव यासीन माजरी में 24 दिसंबर को मनीषा की हत्या उसी के पति मनोज ने की थी। आरोपी के अपनी भाभी के साथ संबंध थे। मनीषा दोनों के बीच बाधा बन रही थी। यह खुलासा मनीषा की हत्या के आरोप में पकड़े उसके पति मनोज ने पूछताछ के दौरान किया। साढौरा थाना पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। जहां से उसे एक दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में इस्तेमाल की गई रस्सी बरामद की जाएगी।
अंबाला के गांव थंबड़ निवासी मनीषा की शादी वर्ष 2012 में यासीन माजरी निवासी मनोज के साथ हुई थी। उसकी मां सोमा देवी ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को पति व ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसके साथ अक्सर मारपीट होती थी। जब भी मनीषा मायके में आती थी, तो वह ससुराल वालों की प्रताड़ना के बारे में बताती थी। कई बार पंचायतें भी हुई। जिसमें आरोपी अपनी गलती मानते हुए भविष्य में ऐसा न होने का आश्वासन दे देते थे।
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अब फिर से मनोज उनकी बेटी मनीषा के साथ मारपीट करता था। उस पर मायके से बाइक लेकर आने का दबाव बना रहा था। विवाद बढ़ने पर उन्होंने मनोज को दस हजार रुपये भी ब्याज पर लेकर दिए थे। इसके बावजूद आरोपी उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। उन्होंने बताया था कि 24 दिसंबर को उसके बेटे राहुल के पास मनोज का फोन आया था। उसने मनीषा की तबीयत खराब होने की बात कही थी। इस पर वह अपने बेटे राहुल के साथ अस्पताल में जाने के लिए घर से चल दिए थे। तभी रास्ते में मनोज का दोबारा फोन आया कि अब मनीषा की तबीयत ठीक है। उसे घर लेकर आ रहे हैं। जब वे घर पहुंचे, तो यहां पर मनीषा नहीं थी।
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इस दौरान पता लगा कि मनीषा की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सोमा देवी का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने ही मारा है। बिना उन्हें बताए उसका संस्कार भी कर दिया गया। तब पुलिस ने मामले में मृतका की मां सोमा देवी की शिकायत पर मनीषा के पति मनोज, सास, जेठ व जेठानी के खिलाफ हत्या व सबूत मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया था। साढौरा थाना प्रभारी रामफल का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई रस्सी व अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।
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