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नौ साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jan 2022 05:38 PM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नौ साल के बच्चे से कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 50 हजार रुपये पीडि़त बच्चे को देने के आदेश दिए गए हैं।
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बच्चे के पिता ने 16 फरवरी, 2021 को सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वह रेहड़ी लगाते हैं। वह 13 फरवरी, 2021 को घर आए तो उनका 9 साल का बेटा रोता हुआ मिला था। उसने अपनी मां व उसे बताया था कि पड़ोस के युवक सोनू और एक अन्य ने उसे खाली पड़े कमरे में ले जाकर गलत काम किया है। जब वह बच्चे को लेकर आरोपियों के घर पहुंचे तो उनके परिवार वाले गाली-गलौज करने लगे। जिसके बाद वह डर गए। बाद में शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने पीडि़त के पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था। उनमें एक नाबालिग था।
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शुक्रवार को एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सोनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 377 में 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़त बच्चे को देने के आदेश दिए गए हैं। 
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