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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में तीन युवकों को एक-एक साल की सजा

Tue, 04 Jun 2024 10:24 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 04 Jun 2024 10:24 PM IST
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Three youths sentenced to one year each in check bounce case
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने तीन युवकों को दोषी करार देकर एक-एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम लौटाने का आदेश दिया है। दोषियों की पहचान हरदीप सिंह, दलजीत सिंह और सुरिंदर सिंह के रूप में हुई है। सेक्टर-18 के रहने वाले अमित सिंगला ने तीनों के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। अमित सिंगला ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि दोषी सेक्टर-26 चंडीगढ़ में हैप्पी फ्रूट के नाम से दुकान चलाते हैं। उसकी उनके साथ दोस्ती थी। तीनों ने उससे बिजनेस के मकसद से बीस लाख रुपये लोन की मांग की। शिकायतकर्ता ने दोषियों को बीस लाख रुपये का लोन ब्याज सहित दिया था। शिकायतकर्ता ने 7 जुलाई 2018 को दस लाख रुपये दोषियों के खाते में ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा जुलाई 2018 को दो किस्तों में पांच-पांच लाख रुपये उसने कैश दिए थे। दोषियों ने दावा किया कि वह दो माह में उसे रुपये लौटा देंगे। दोषियों ने उसके रुपये वापस नहीं किए। बार-बार कहने पर दोषियों ने उसे पांच-पांच लाख रुपये के चार चेक दिए थे। शिकायतकर्ता ने चेक को जब बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दोषियों के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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