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Panchkula News: हत्या के मामले में पूर्व पार्षद के बेटे सहित सात को उम्रकैद

Fri, 13 Dec 2024 01:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Dec 2024 01:05 AM IST
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Seven including former councilor's son sentenced to life imprisonment in murder case
पंचकूला। सात साल पहले होली पर गांव सकेतड़ी में हुई युवक की निर्मम हत्या मामले में जिला अदालत ने एक पूर्व पार्षद के बेटे सहित सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर हत्या की धारा के तहत 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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पंचकूला नगर निगम के पूर्व पार्षद कुलजीत बड़ैच के बेटे और अन्य ने 13 मार्च 2017 की रात सकेतड़ी गांव में एक युवक का घर से अपहरण करने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी थी। त्रिलोक सिंह, मनमीत वड़ैच, हरमनप्रीत सिंह, तलविन्दर सिंह, विशाल सैनी, मनजोत सिंह और जश्नप्रीत सिंह उर्फ जश्न निवासी गांव लांडरां सोहना को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इन सभी ने 13 मार्च 2017 को पुरानी रंजिश में एक युवक का बेरहमी से कत्ल किया था।
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