फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Order issued to regularize deceased warder after 27 years of service.

Panchkula News: 27 साल सेवा के बाद दिवंगत वार्डर को नियमित करने का आदेश

Fri, 21 Aug 2026 02:01 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Order issued to regularize deceased warder after 27 years of service.
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 27 वर्ष तक जेल विभाग में वार्डर के पद पर सेवा देने के बावजूद नियमित न किए गए दिवंगत कर्मचारी के परिवार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने पंजाब सरकार को दिवंगत शिंगारा सिंह की सेवाओं को उनके साथ नियमित किए गए समान पद के कर्मचारियों की तिथि से नियमित मानते हुए उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जारी करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

शिंगारा सिंह को 7 नवंबर 1989 को वार्डर के पद पर तदर्थ नियुक्ति मिली थी। उन्होंने 2 दिसंबर 1989 को सेवा ज्वाइन की और करीब 27 वर्षों तक जेल विभाग में सेवा दी। 11 नवंबर 2016 को उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी कश्मीर कौर ने नियमितीकरण और पेंशन लाभ खारिज करने वाले आदेशों को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 7 मई 1993 की सरकारी हिदायतों के तहत कई कनिष्ठ वार्डरों को नियमित किया गया था लेकिन शिंगारा सिंह को बिना किसी गलती के नियमित नहीं किया गया।
विज्ञापन

सरकार ने शिंगारा सिंह की सेवा के दौरान नियमितीकरण का कोई आदेश न होने का तर्क दिया। उसने सेवा रिकॉर्ड में अनधिकृत अनुपस्थिति और दंड का भी हवाला दिया। सरकार का कहना था कि मृत्यु के बाद नियमितीकरण नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने सरकार के तर्क को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समान कर्मचारियों को लाभ देने के बाद एक को वंचित करने का कोई कानूनी आधार नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed