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31 अगस्त तक नहीं होगी किसी की प्रोपर्टी नीलाम, जारी रहेंगे पैरोल और जमानत

Thu, 01 Jul 2021 01:39 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 01 Jul 2021 01:39 AM IST
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No property will be auctioned in Punjab, Haryana, Chandigarh till August 31
चंडीगढ़। कोरोना के प्रकोप के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के लोगों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों को आदेश दिया कि बैंक व वित्तीय संस्थानों द्वारा 31 अगस्त तक कोई भी प्रॉपर्टी को नीलाम न किया जाए और साथ ही इस तिथि तक कोई अतिक्रमण हटाकर किसी को बेघर न किया जाए। इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को यही आदेश जारी कर लोगों को 30 जून तक राहत दी थी।
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मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि तब की स्थिति के अनुरूप इस फैसले को 30 जून तक प्रभावी किया गया था। अब वर्तमान की स्थिति का आंकलन कर पाया गया है कि खतरा अभी टला नही है। इसलिए एहतियात बेहद जरूरी है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों ने जिन्हें 9 मार्च के बाद जमानत दी है उसे 31 अगस्त तक तक बढ़ा दिया जाए। साथ ही अतिक्रमण हटाने और किसी को बेदखल करने पर भी 31 अगस्त तक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज के चलते प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया को भी हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक टालने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश का सही प्रकार पालन हो इसलिए यह आवश्यक है कि इस आदेश की प्रति को हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के सभी कोर्ट व ट्रिब्यूनल को प्रेषित किया जाए।
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