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Panchkula News: आदर्श आचार संहिता लागू, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए सख्ती से पालन करने के निर्देश

Sun, 17 Mar 2024 02:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 17 Mar 2024 02:42 AM IST
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Model code of conduct implemented, District Election Officer gave instructions to strictly follow it
माई सिटी रिपोर्टर
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पंचकूला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के उपरांत जिले में तत्काल आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव पूर्ण निष्ठा व बिना पक्षपात कराया जा सके। लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में छठे चरण में 25 मई को सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सुशील सारवान ने बताया कि जिला स्तर पर और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (कालका-01 व पंचकूला-02) के आधार पर आदर्श आचार संहिता की टीम गठित की गई है। इसके नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पंचकूला व उप नगर निगम आयुक्त हैं।
यह नहीं कर सकेंगे राजनीतिक दल
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी स्कूल, काॅलेज स्थल अथवा धार्मिक स्थल का प्रयोग रैली और अन्य चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कोई भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार किसी भी सरकारी एवं अर्ध सरकारी रेस्ट हाउस/बंगले का प्रयोग चुनाव की बैठक के लिए नहीं कर सकेगा। सभी राजनैतिक दल/ उम्मीदवार चुनाव के दौरान रिटरनिंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अधिकृत अथाॅरिटी की अनुमति से ही चुनाव प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग कर सकेंगे।
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शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान गतिविधियों, शिकायतों और अन्य जानकारी के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम नंबर 0172-2572325 स्थापित किया है। इसके अलावा कंप्लेंट मानिटरिंग कंट्रोल रूम, काॅल सेंटर और आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए एन्फोरसमेंट विंग की टीमों का गठन किया है। उन्होंने संबंधित विभागों को जिले में लगे सभी राजनैतिक दलों, सरकार व राजनेताओं से संबंधित होर्डिंग व बैनरों को हटवाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने से कोई भी अधिकारी किसी भी राजनैतिक समारोह या राजनेताओं द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी संपत्ति का किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार या पब्लिसिटी के लिए प्रयोग नही किया जाए। इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला गौरव चौहान, एसडीएम कालका लक्षित सरिन, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त सिमनजीत कौर, नगराधीश मन्नत राणा, डीडीपीओ राजन सिंगला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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