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चंडीगढ़ के होटल जेडब्ल्यू मैरियट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 लाख जुर्माना भरना होगा, जानिए क्यों
Fri, 09 Aug 2019 09:40 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Aug 2019 09:40 AM IST
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जेडब्लयू मेरियट
- फोटो : फाइल फोटो
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एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने होटल जेडब्ल्यू मैरियट समेत तीन होटलों पर बड़ी कार्रवाई की है। वीरवार को डिपार्टमेंट ने बिना होलोग्राम होटल से 14 साल पुरानी शराब की बोतलों के मिलने के मामले में कार्रवाई करते हुए होटल जेडब्ल्यू मैरियट पर पांच लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
इसके साथ ही होटल तुरकोइस पर एक्साइज एक्ट के उल्लंघन पर रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है जबकि पंजाब स्टोर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक्साइज कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से शराब बेचने वालों और एक्साइज एक्ट का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है।
एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके पोपली ने बताया कि एक्साइज एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। होटल जेडब्ल्यू मैरियट पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। पोपली ने बताया कि शिकायत मिलने पर आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी।
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बता दें कि कुछ दिन पहले ही अभिनेता राहुल बोस से दो केलों के एवज में 442.5 रुपये वसूलने के मामले में होटल जेडब्ल्यू मैरियट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। राहुल बोस ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दो केलों के इतने पैसे लेने पर आपत्ति जताई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने होटल में जांच पड़ताल की तो यहां पर कई बड़ी गड़बड़ियां मिलीं। जिसके चलते अब होटल पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके साथ ही होटल तुरकोइस पर एक्साइज एक्ट के उल्लंघन पर रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है जबकि पंजाब स्टोर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक्साइज कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से शराब बेचने वालों और एक्साइज एक्ट का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है।
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एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके पोपली ने बताया कि एक्साइज एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। होटल जेडब्ल्यू मैरियट पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। पोपली ने बताया कि शिकायत मिलने पर आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी।
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बता दें कि कुछ दिन पहले ही अभिनेता राहुल बोस से दो केलों के एवज में 442.5 रुपये वसूलने के मामले में होटल जेडब्ल्यू मैरियट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। राहुल बोस ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दो केलों के इतने पैसे लेने पर आपत्ति जताई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने होटल में जांच पड़ताल की तो यहां पर कई बड़ी गड़बड़ियां मिलीं। जिसके चलते अब होटल पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है।
बिना होलोग्राम के मिली थी कई शराब की बोतलें
होटल जेडब्ल्यू मैरियट में कुछ समय पहले एक्साइज डिपार्टमेंट के निरीक्षण के दौरान कई शराब की बोतलें बिना होलोग्राम के मिली थीं। डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि यहां निरीक्षण के दौरान सेल और स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखाया गया, वहीं जब प्रोसीडिंग की जा रही थी तो जो रजिस्टर प्रस्तुत किया गया वह सही नहीं लगा।
इसके साथ ही यहां दो ब्रांड ऐसे मिले जिनका अप्रूवल डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। बताया गया कि होटल ने यह ब्रांड 2012 और 2017 में खरीदा था। जब यह ब्रांड डिपार्टमेंट में रजिस्टर था। अफसर ने इस पर होटल को इन ब्रांड का अप्रूवल डिपार्टमेंट से कराने को कहा गया है।
होटल तुरकोइस में बिना लाइसेंस परोसी जा रही थी शराब
इंडस्ट्रियल एंड बिजिनेस पार्क फेस 2 स्थित होटल तुरकोइस में बिना परमिट और लाइसेंस के शराब परोसी जा रही मिली थी। एक्साइज डिर्पाटमेंट के निरीक्षण के दौरान यह खुलासा हुआ। इसके बाद डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर ने होटल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस मामले में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर आरके चौधरी का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पंजाब स्टोर पर शराब के प्रमोशन पर लगा जुर्माना
सेक्टर-9 स्थित पंजाब स्टोर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। डिपार्टमेंट को निरीक्षण के दौरान यहां साइन बोर्ड से शराब के प्रमोशन और सेल एंड स्टॉक रजिस्टर्ड और इंस्पेक्शन नोटबुक अधिकारियों की डिमांड पर पेश नहीं की गई। इस पर यह कार्रवाई की गई है।
इसके साथ ही यहां दो ब्रांड ऐसे मिले जिनका अप्रूवल डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। बताया गया कि होटल ने यह ब्रांड 2012 और 2017 में खरीदा था। जब यह ब्रांड डिपार्टमेंट में रजिस्टर था। अफसर ने इस पर होटल को इन ब्रांड का अप्रूवल डिपार्टमेंट से कराने को कहा गया है।
होटल तुरकोइस में बिना लाइसेंस परोसी जा रही थी शराब
इंडस्ट्रियल एंड बिजिनेस पार्क फेस 2 स्थित होटल तुरकोइस में बिना परमिट और लाइसेंस के शराब परोसी जा रही मिली थी। एक्साइज डिर्पाटमेंट के निरीक्षण के दौरान यह खुलासा हुआ। इसके बाद डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर ने होटल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस मामले में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर आरके चौधरी का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पंजाब स्टोर पर शराब के प्रमोशन पर लगा जुर्माना
सेक्टर-9 स्थित पंजाब स्टोर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। डिपार्टमेंट को निरीक्षण के दौरान यहां साइन बोर्ड से शराब के प्रमोशन और सेल एंड स्टॉक रजिस्टर्ड और इंस्पेक्शन नोटबुक अधिकारियों की डिमांड पर पेश नहीं की गई। इस पर यह कार्रवाई की गई है।