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अवैध शराब के धंधे का भंडाफोड़ : तूड़ी के ढेर से 76 पेटियां बरामद
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पिंजौर। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने शनिवार को पिंजौर-नालागढ़ रोड पर स्थित गांव कीरतपुर में छापा मारकर पशु-बाड़े में छिपाकर रखी अवैध शराब की 76 पेटियां बरामद की हैं। एसआई सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में पिंजौर थाना पुलिस, सीआईडी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कालका रोड पर स्थित ढाबे पर शराब का अवैध धंधा करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार शनिवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने एसआई सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पिंजौर पुलिस और सीआईडी की टीम के साथ पिंजौर कालका रोड पर स्थित ढाबे पर कार्रवाई की। इस दौरान अवैध शराब का धंधा करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान केशर सिंह निवासी गांव किरतपुर, गुरभीम निवासी पिंजौर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी केशर सिंह निवासी गांव किरतपुर और उसका बड़ा भाई गुरभीम दोनों मिलकर ढाबे पर शराब बेचने का काम करते हैं। आरोपियों ने पिंजौर बद्दी रोड पर गिल फैमिली नाम से ढाबा खोला हुआ है। इस पर शराब भी बेचने का काम किया जाता है। शराब मिलने के कारण ट्रक ड्राइवर और अन्य आवाजाही करने वाले लोग ढाबे पर रुकते थे। आरोपी करीब नौ वर्षों से ढाबा चला रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को सूचना देने वाले के बताया कि ढाबे पर तुरंत रेड की जाए तो देशी और अंग्रेजी शराब काफी मात्रा में मिल सकती है। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर जब टीम ने जांच की तो 33 बोतल संतरा मार्का और 17 अध्धा मार्का संतरा और फ्रिज से 7 बोतल बीयर बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि उन्हें यह भी सूचना मिली थी कि ढाबे पर अवैध शराब नहीं मिलने पर आरोपियों के पशु बाड़े से भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है। जब टीम ने पशु बाड़े को चेक किया तो आरोपियों ने पशु बाड़े के भीतर तूड़ी में छिपाकर रखी 52 पेटी और 24 पेटी अध्धा देसी मार्का संतरा बरामद हुई। मौके पर मौजूद व्यक्ति केशर सिंह ने बताया कि वह और उसका भाई बीते छह माह से ढाबे पर शराब बेच रहे हैं। केशर सिंह ने बताया कि उपरोक्त शराब सूरजपुर निवासी ठेकेदार से करीब पांच दिन पहले लेकर आए हैं। उस ठेकेदार के पिंजौर, अमरावती आदि जगह ठेके हैं। आरोपी ने बताया कि उपरोक्त शराब अपनी कार में लाकर उसने अपने भाई गुरभीम के साथ मिलकर तूड़ी में छिपाई हुई थी। जरूरत पड़ने पर शराब को ढाबे में ले जाकर करीब 160 रूपये बोतल के हिसाब से बेचा जा रहा है। पुलिस ने मौके से 657 बोतल, 576 हॉफ, सात बोतल बीयर बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,120बी के साथ साथ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार शनिवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने एसआई सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पिंजौर पुलिस और सीआईडी की टीम के साथ पिंजौर कालका रोड पर स्थित ढाबे पर कार्रवाई की। इस दौरान अवैध शराब का धंधा करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान केशर सिंह निवासी गांव किरतपुर, गुरभीम निवासी पिंजौर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी केशर सिंह निवासी गांव किरतपुर और उसका बड़ा भाई गुरभीम दोनों मिलकर ढाबे पर शराब बेचने का काम करते हैं। आरोपियों ने पिंजौर बद्दी रोड पर गिल फैमिली नाम से ढाबा खोला हुआ है। इस पर शराब भी बेचने का काम किया जाता है। शराब मिलने के कारण ट्रक ड्राइवर और अन्य आवाजाही करने वाले लोग ढाबे पर रुकते थे। आरोपी करीब नौ वर्षों से ढाबा चला रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को सूचना देने वाले के बताया कि ढाबे पर तुरंत रेड की जाए तो देशी और अंग्रेजी शराब काफी मात्रा में मिल सकती है। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर जब टीम ने जांच की तो 33 बोतल संतरा मार्का और 17 अध्धा मार्का संतरा और फ्रिज से 7 बोतल बीयर बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि उन्हें यह भी सूचना मिली थी कि ढाबे पर अवैध शराब नहीं मिलने पर आरोपियों के पशु बाड़े से भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है। जब टीम ने पशु बाड़े को चेक किया तो आरोपियों ने पशु बाड़े के भीतर तूड़ी में छिपाकर रखी 52 पेटी और 24 पेटी अध्धा देसी मार्का संतरा बरामद हुई। मौके पर मौजूद व्यक्ति केशर सिंह ने बताया कि वह और उसका भाई बीते छह माह से ढाबे पर शराब बेच रहे हैं। केशर सिंह ने बताया कि उपरोक्त शराब सूरजपुर निवासी ठेकेदार से करीब पांच दिन पहले लेकर आए हैं। उस ठेकेदार के पिंजौर, अमरावती आदि जगह ठेके हैं। आरोपी ने बताया कि उपरोक्त शराब अपनी कार में लाकर उसने अपने भाई गुरभीम के साथ मिलकर तूड़ी में छिपाई हुई थी। जरूरत पड़ने पर शराब को ढाबे में ले जाकर करीब 160 रूपये बोतल के हिसाब से बेचा जा रहा है। पुलिस ने मौके से 657 बोतल, 576 हॉफ, सात बोतल बीयर बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,120बी के साथ साथ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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