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दल बदल कानून मामले में 6 विधायकों पर की जा रही कार्यवाही पर हाईकोर्ट संतुष्ट
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से जीते 6 विधायकों द्वारा दूसरी पार्टी में शामिल होने के मामले में विधानसभा स्पीकर द्वारा की जा रही कार्यवाही पर संतुष्टि जताते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में इन विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।
लुधियाना निवासी लाभ सिंह ने सीनियर एडवोकेट बलतेज सिद्धू के माध्यम से याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सुखपाल खैरा, बलदेव सिंह, नाजर सिंह मनशाहिया, अमरजीत सिंह संदोआ, जगदेव सिंह और पिरमल धौला ने नामांकन भरा था और विजयी हुए थे। चुनाव लड़ते हुए ये आम आदमी पार्टी में थे और जीत के बाद इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया।
सुखपाल सिंह खैरा ने 2017 में अपनी अलग पार्टी बना बठिंडा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसी तरह बलदेव सिंह ने पार्टी छोड़ फरीदकोट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नाजर सिंह मनशाहिया और अमरजीत सिंह संदोआ दोनों ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी वर्ष जून में सुखपाल खैरा, जगदेव सिंह और पिरमल धौला कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।
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याचिकाकर्ता के अनुसार जिस आम आदमी पार्टी की टिकट पर ये सभी चुनाव लड़कर विधायक बने थे अब उसी पार्टी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ दलदबल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। सोमवार को एडवोकेट जनरल अतुल नंदा की ओर से इन सभी को स्पीकर द्वारा नोटिस दिए जाने की जानकारी हाईकोर्ट को दी। हाईकोर्ट ने इस जानकारी के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।
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लुधियाना निवासी लाभ सिंह ने सीनियर एडवोकेट बलतेज सिद्धू के माध्यम से याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सुखपाल खैरा, बलदेव सिंह, नाजर सिंह मनशाहिया, अमरजीत सिंह संदोआ, जगदेव सिंह और पिरमल धौला ने नामांकन भरा था और विजयी हुए थे। चुनाव लड़ते हुए ये आम आदमी पार्टी में थे और जीत के बाद इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया।
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सुखपाल सिंह खैरा ने 2017 में अपनी अलग पार्टी बना बठिंडा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसी तरह बलदेव सिंह ने पार्टी छोड़ फरीदकोट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नाजर सिंह मनशाहिया और अमरजीत सिंह संदोआ दोनों ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी वर्ष जून में सुखपाल खैरा, जगदेव सिंह और पिरमल धौला कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।
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याचिकाकर्ता के अनुसार जिस आम आदमी पार्टी की टिकट पर ये सभी चुनाव लड़कर विधायक बने थे अब उसी पार्टी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ दलदबल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। सोमवार को एडवोकेट जनरल अतुल नंदा की ओर से इन सभी को स्पीकर द्वारा नोटिस दिए जाने की जानकारी हाईकोर्ट को दी। हाईकोर्ट ने इस जानकारी के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।