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करनाल के जिला निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम रिलीज करने का आदेश

Tue, 25 Jan 2022 01:30 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 25 Jan 2022 01:30 AM IST
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High Court orders the election officer of Karnal to issue EVM
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में अर्जी दाखिल करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने जो ईवीएम और वीवीपैट को जारी करने की पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अपील की थी उसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने करनाल के जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव के लिए मशीनें जारी करने का आदेश दिया है।
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रमेश खत्री नंबरदार ने याचिका दाखिल करते हुए मनोहर लाल के निर्वाचन को चुनौती दी थी। इस याचिका के लंबित रहते ईवीएम स्ट्रॉंग रूम में बंद हैं। इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल हुई मशीनों का इंतजाम करने का राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था। राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर लंबित चुनाव याचिकाओं की जानकारी मांगी थी। रजिस्ट्रार की ओर से सभी लंबित चुनाव याचिकाओं को जानकारी दी गई, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने मनोहर लाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में अर्जी दाखिल करते हुए ईवीएम और वीवीपैट को जारी करने का निर्देश जारी करने की अपील की है। अर्जी में आयोग ने कहा कि अभी पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न करवाने हैं और ऐसे में इसके लिए ईवीएम की जरूरत होगी। इन मशीनों के इस्तेमाल से चार माह पूर्व तकनीकी जांच अनिवार्य होती है। ऐेसे में इन्हें स्ट्रॉंग रूम से चुनाव के लिए जारी करने का निर्देश दिया जाए।
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