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सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स में सुरक्षा मानकों की हरियाणा और पंजाब करेंगे जांच

Thu, 19 May 2022 01:39 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 01:39 AM IST
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Haryana and Punjab to investigate security standards in cinema halls and multiplexes
चंडीगढ़। सिनेमा और मल्टीप्लेक्स में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर हरियाणा व पंजाब सरकार ने निरीक्षण आरंभ कर दिया है। यह जानकारी दोनों सरकार ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दी। हाईकोर्ट ने अब 2 नवंबर तक इस मामले में मानकों को पूरा करने में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई कर इसकी जानकारी हाईकोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है।
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इस मामले में याचिकाकर्ता संगरूर निवासी काका राम ने हरियाणा में सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स को नियमों को ताक पर रख कर एनओसी देने का विरोध करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने व मानकों को पूरा करने वालों को ही एनओसी जारी करने की मांग की थी। याची ने पंजाब के संगरूर व मालेरकोटला में कई सिनेमा मल्टीप्लेक्स को अग्नि शमन व लोक निर्माण विभाग द्वारा एनओसी जारी करने की बेंच को जानकारी दी। याचिका में बताया गया कि एनओसी देने से पहले कुल स्थान, रास्ते, बिजली व अन्य चीजों की सही जांच नहीं की जाती। मालेरकोटला में एक सिनेमा शोरूम में चलने की बेंच को जानकारी दी गई थी। याची ने एनओसी जारी करते हुए पंजाब सिनेमा रेगुलेशन 1952 का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी करने की अपील की। हाईकोर्ट को बताया गया कि पंजाब सिनेमा रेगुलेशन 1952 हरियाणा में भी लागू होता है।
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याचिकाकर्ता ने दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्नि कांड का हवाला देते हुए बताया कि अगर केवल एनओसी औपचारिकता बन कर रह गई तो हरियाणा व पंजाब में भी कोई बड़ा हादसा हो सकता हैं। कोरोना के चलते लंबे समय के बाद याचिका सुनवाई के लिए पहुंची तो हरियाणा व पंजाब सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि सिनेमाघरों का निरीक्षण आरंभ कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई पर दोनों से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब कर ली है।
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