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किसान संगठनों को हाईकोर्ट की दो टूक, रास्ता रोका तो कार्रवाई के जारी कर देंगे आदेश

Thu, 26 Nov 2020 02:27 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2020 02:27 AM IST
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Farmers' organizations bluntly, will stop issuing orders if action is taken
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन के चलते लोगों को आ रही परेशानी पर अब किसान संगठनों को दो टूक शब्दों में कहा है कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई आदेश नहीं दे रहे, लेकिन अगर रेल-सड़क मार्ग बंद किए तो राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर देंगे।
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बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार ने बताया कि पंजाब में जंडियाला गुरु को छोड़कर अन्य सभी रेल मार्ग खाली कर दिए गए हैं। जंडियाला गुरु से होकर जाने वाली रेलों का रूट डाइवर्ट करने पर रेलवे को मजबूर होना पड़ रहा है। पंजाब सरकार ने बताया कि राज्य की सभी रेल लाइन खाली करवा ली गई हैं।
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केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में 23 नवंबर से रेल सेवा बहाल कर दी गई है। लेकिन अभी भी जंडियाला गुरु की लाइन पर किसान संगठन का धरना जारी है। केंद्र किसान संगठनों से बातचीत कर रहा है। पहले 14 अक्तूबर फिर 13 नवंबर को बैठक हुई, अब 3 दिसंबर को 29 किसान संगठनों के साथ बैठक होगी। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने किसान मजदुर संघर्ष कमेटी (पन्नू) के एडवोकेट बलतेज सिंह सिद्धू को दो सप्ताह में यह बताने को कहा है कि कब यह रेल लाइन खाली की जाएगी। साथ ही सिद्घू को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा पंजाब के एडवोकेट जनरल के साथ बैठक कर इस विवाद का हल निकालने का प्रयास करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को यह नसीहत भी दी है कि उनके प्रदर्शन के दौरान रास्ते नहीं रोके जाएं।
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