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पारिवारिक सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव, तब भी मिलेगा क्वारंटीन अवकाश
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चंडीगढ़। सरकारी कर्मचारियों को क्वारंटीन अवकाश कब मिलेगा इसको लेकर पंजाब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वह भी तय अवधि के लिए क्वारंटीन अवकाश का हकदार माना जाएगा। बस इसके लिए उसे अपने विभागाध्यक्ष से इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी।
कोरोना महामारी के बीच पंजाब के सरकारी विभागों के कर्मचारी क्वारंटीन अवकाश को लेकर काफी पशोपेश में थे। कई कर्मचारियों द्वारा इस दुविधा को लेकर अपने विभागाध्यक्षों से सवाल पूछे जा रहे थे। इसके बाद सरकार की ओर से क्वारंटीन अवकाश को लेकर सभी दुविधाओं को समाप्त कर नई पॉलिसी जारी की है। इसमें यह साफ किया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की खुद की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको नियमों के मुताबिक चिकित्सकीय अवकाश मिलेगा। साथ ही यदि सरकारी कर्मचारी के घर में कोई पारिवारिक सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या उसका घर कंटेनमेंट या माइक्रो कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में है तो भी उसको क्वारंटीन अवकाश मिलेगा। दोनों ही परिस्थितियों में कर्मचारी को अपने विभागाध्यक्ष से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
30 दिन तक हो सकता है अवकाश
पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स के भाग 1 और 2 के तहत 21 दिन के लिए क्वारंटीन अवकाश मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में 30 दिन के लिए भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर अवकाश बढ़ता है तो उस अवकाश को सामान्य अवकाश माना जाएगा।
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शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र
शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंधी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों को पत्र को जारी किया गया है। इसके अनुसार अब शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सकीय अवकाश दिया जाएगा।
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कोरोना महामारी के बीच पंजाब के सरकारी विभागों के कर्मचारी क्वारंटीन अवकाश को लेकर काफी पशोपेश में थे। कई कर्मचारियों द्वारा इस दुविधा को लेकर अपने विभागाध्यक्षों से सवाल पूछे जा रहे थे। इसके बाद सरकार की ओर से क्वारंटीन अवकाश को लेकर सभी दुविधाओं को समाप्त कर नई पॉलिसी जारी की है। इसमें यह साफ किया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की खुद की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको नियमों के मुताबिक चिकित्सकीय अवकाश मिलेगा। साथ ही यदि सरकारी कर्मचारी के घर में कोई पारिवारिक सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या उसका घर कंटेनमेंट या माइक्रो कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में है तो भी उसको क्वारंटीन अवकाश मिलेगा। दोनों ही परिस्थितियों में कर्मचारी को अपने विभागाध्यक्ष से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
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30 दिन तक हो सकता है अवकाश
पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स के भाग 1 और 2 के तहत 21 दिन के लिए क्वारंटीन अवकाश मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में 30 दिन के लिए भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर अवकाश बढ़ता है तो उस अवकाश को सामान्य अवकाश माना जाएगा।
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शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र
शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंधी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों को पत्र को जारी किया गया है। इसके अनुसार अब शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सकीय अवकाश दिया जाएगा।