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जिला नगर योजनाकार ने गांव चरनियां, बाड़ व खेड़ांवाली में गिराए अवैध निर्माण

Thu, 16 Dec 2021 01:53 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 16 Dec 2021 01:53 AM IST
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District town planner demolished illegal constructions in village Charniya, Fence and Khedanwali
पंचकूला/कालका। जिला नगर योजनाकार ने पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र एक्ट व अर्बन एरिया एक्ट के तहत गांव चरनियां, बाड़ व खेड़ांवाली की राजस्व संपदा में विकसित किए अनाधिकृत निर्माणों को गिराने का अभियान चलाया। इसके तहत अनाधिकृत रूप से विकसित की गई 3 दुकानों व 2 निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन विभाग ने पुलिस बल की देखरेख में अपनी कार्रवाई जारी रखी।
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जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करता है व इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास व जुर्माने का भी प्रावधान है। इस मौके पर जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज व अमित शर्मा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पिंजौर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
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