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Panchkula News: बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग, यूटी प्रशासन को नोटिस

Thu, 29 Aug 2024 06:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2024 06:32 AM IST
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Demand to close coaching institutes running in basements, notice to UT administration
चंडीगढ़। ऊंची इमारतों के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करवाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन, गृह सचिव, डीसी और एमसी कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एडवोकेट निखिल थम्मन ने हाईकोर्ट को बताया कि बीते दिनों दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में हादसा हो गया था। इस हादसे से सबक लेते हुए चंडीगढ़ में बेसमेंट में चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करवाना चाहिए। याची ने बताया कि अधिकतर कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स 2017 का उल्लंघन कर रहे हैं और बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। इसके साथ ही वे चंडीगढ़ अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियम 1991 का उल्लंघन कर रहे हैं।
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याची ने बताया कि कोचिंग संस्थान तेजी से बढ़ रहे हैं और निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सेक्टर-34 मार्केट और 17 मार्केट आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों में स्थिति खराब हो गई है। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी ऊंची इमारतों के पास अग्निशमन विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि तभी जारी किया जा सकता है जब उक्त इमारत कुछ अग्नि सुरक्षा मानदंडों को पूरा करती हो। इसके तहत सभी मंजिलों पर अग्निशामक यंत्र, स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली, बिना किसी बाधा के भागने के रास्ते, प्राकृतिक वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था व अग्निरोधी सामग्री से उपचारित फर्नीचर आदि हों।
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कोर्ट को बताया गया कि यह मामला चिंता का विषय है क्योंकि संबंधित अधिकारी निर्दोष विद्यार्थियों की सुरक्षा के मुद्दे पर आंखें मूंदे हुए हैं और चंडीगढ़ में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले उन निर्दोष विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया कि वो इस मामले को गंभीर मानते हुए उचित कदम उठाए व प्रशासन को निर्देश जारी करे ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके।
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