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रणजीत मर्डर केस: डेरामुखी समेत पांच दोषियों की सजा पर फैसला आज, पंचकूला में धारा-144 लागू

Mon, 18 Oct 2021 02:14 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 18 Oct 2021 02:14 AM IST
सार

सुरक्षा के चलते पंचकूला में आईटीबीपी की चार टुकड़ियां तैनात रहेंगी। शहर में 17 नाके लगेंगे और 700 जवान तैनात रहेंगे। शहर में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग से तो अन्य चार दोषी प्रत्यक्ष रूप से पेश होंगे।

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Decision on punishment of five convicts including Ram Rahim today
राम रहीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद सोमवार को पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह समेत पांचों आरोपियों को सजा सुना सकती है। सुरक्षा के मद्देनजर डीसीपी ने शहर में धारा-144 लागू कर दी है। किसी भी तरह के तेजधार हथियार को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध है। शहर में कुल 17 नाके लगेंगे और 700 जवान तैनात होंगे। सीबीआई कोर्ट परिसर और चारों प्रवेशद्वार पर आईटीबीपी की चार टुकड़ियां तैनात होंगी। 
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रणजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य दोषी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीबीआई कोर्ट में पेश होगा, जबकि अन्य चार दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को पुलिस कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश करेगी।
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मामले में 12 अक्तूबर को ही सीबीआई को सजा सुनानी थी, लेकिन दोषी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह की ओर से हिंदी भाषा में आठ पेज की अर्जी लिखकर सजा में रहम की अपील की गई। उसने अर्जी में अपनी बीमारियों और सामाजिक कार्यों का हवाला दिया था। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 18 अक्तूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

जांच एजेंसियां हो गई हैं तैनात 
हत्याकांड में सजा सुनाए जाने को लेकर पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की ओर से पंचकूला के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस के जवान भी सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। पुलिस की ओर से सभी जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की जांच भी की गई। 


इन धाराओं में कोर्ट ने दिया दोषी करार
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। 

पुलिस की ओर से 17 नाके लगाकर जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सभी जगह पुलिस की ओर से नजर रखी जा रही है। पुलिस और आईटीबीपी के जवान कोर्ट सहित सभी जगह तैनात रहेंगे। पंचकूला की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। -मोहित हांडा, डीसीपी पंचकूला

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