फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   मां-बेटे को दो साल कैद

मां-बेटे को दो साल कैद

Mon, 05 Jun 2017 07:52 PM IST
Updated Mon, 05 Jun 2017 07:52 PM IST
विज्ञापन
मां-बेटे को दो साल कैद
सरकारी वकील से झगड़ा करने वाले मां-बेटे को दो-दो साल कैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
जिला अदालत में कार्यरत एक सरकारी वकील से झगड़ा करने, सरकारी ड्यूटी से रोकने और धमकाने के मामले में जिला अदालत ने मां-बेटे को दो-दो साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में सेक्टर-38 वेस्ट निवासी डॉली रानी और संदीप कुमार उर्फ सनी रंधावा हैं। अदालत ने दोनों को 5500-5500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों के खिलाफ सेक्टर-36 थाने में सरकारी वकील जतिंदर पाल सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
मामला 13 फरवरी 2014 का है। जिला अदालत में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटार्नी कार्यरत जेपी सिंह दोपहर 3 बजे के करीब जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर आए तो वहां दोनों मां-बेटा पहले से खड़े थे। दोनों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा और बाद में मोबाइल नंबर मांगा। सरकारी वकील के इंकार करने पर वे जबरदस्ती करने लगे। इस पर सरकारी वकील अपने आफिस में चले गए।
विज्ञापन

थोड़ी देर में मां-बेटा उनके आफिस पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान वहां सेक्टर-17 थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर जसविंदर कौर सरकारी काम से उनके पास आई हुईं थी। दोनों सरकारी काम में रुकावट डालते हुए सरकारी वकील से झगड़ा करने लगे और सरकारी वकील और एसआई को हाईकोर्ट जज का रिश्तेदार बताते हुए धमकाने लगे। हंगामा सुनकर वहां डिस्ट्रिक्ट अटार्नी राजेंद्र सिंह भी पहुंच गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाद में सरकारी वकील जेपी सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी।



- अदालत ने सरकारी कार्य में रुकावट पैदा करने का भी पाया दोषी
- अदालत ने 5550 रुपये जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed