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करार के बावजूद नहीं आए रशियन डांसर, याचिका दायर

Sun, 06 Jan 2019 02:16 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Sun, 06 Jan 2019 02:16 AM IST
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करार के बावजूद नहीं आए रशियन डांसर, याचिका दायर
दिल्ली के ध्यानार्थ........
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न्यू ईयर पार्टी में रशियन डांसर
के नहीं आने पर याचिका दायर
दिल्ली निवासी महिला ने करार के बावजूद पार्टी में नहीं भेजा रशियन डांसर
चंडीगढ़ और बठिंडा के अलग-अलग होटलों में आयोजित की गई थी पार्टी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। करार के बावजूद रशियन डांसर की पार्टी में व्यवस्था नहीं होने पर सिटी बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट फर्म के निदेशक ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली निवासी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा है कि न्यू ईयर पार्टी के कार्यक्रम के लिए महिला ने रशियन डांसर के परफॉरमेंस के लिए 74 हजार रुपये लिए थे, लेकिन पार्टी में किसी भी रशियन डांसर को नहीं भेजा गया। इस मामले की सुनवाई अब 13 मार्च को होगी।
पंजाबी स्टार लाइव इवेंट मैनेजमेंट के निदेशक गौरव राय ने याचिका में कहा है कि वह वर्ष 2014 से रिकॉर्ड लेबलिंग, इवेंट्स आर्टिस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। 23 अक्तूबर को उनकी कंपनी और दिल्ली निवासी सारिका के बीच एक करार हुआ। 31 दिसंबर, 2017 को चंडीगढ़ और बठिंडा के अलग-अलग होटलों में आयोजित की जाने वाली न्यू ईयर की पार्टी में रशियन डांसर के परफॉरमेंस देने की बात कही। इसके बदले सारिका को 74 हजार रुपये का भुगतान भी किया गया था। आरोप के अनुसार इवेंट के दिन सारिका के टेलीफोन पर संपर्क किया गया था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि डांसर अभी रास्ते में है, लेकिन शाम 6 बजे के बाद सारिका ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जिस वजह से उन्हें इंडियन डांसर प्रोग्राम आयोजित कर अपना काम चलाना पड़ा, जबकि उनकी तरफ से रशियन डांसर के आधार पर होटलों, डीजे, कैमरा, लाइट, सिंगर, तस्वीरें और अन्य गतिविधियों की सेल की गई थी। इससे उनका और होटलों का काफी नुकसान हुआ।
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उन्होंने सारिका से पूरे पैसे वापस करने और हर्जाना देने की बात कही, लेकिन उन्होंने उनके अनुरोध को नहीं माना गया। इसके बाद पंजाबी स्टार लाइव मैनेजमेंट ने एसएसपी यूटी चंडीगढ़ को 10 जनवरी 2018 को शिकायत देकर केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट वरिंदर अरोड़ा ने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख को सेक्टर-3 थाना प्रभारी से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
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