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अभियान : सावधान! आज से अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान, अब पांच हजार का लगेगा जुर्माना, साथ सामान भी होगा जब्त
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पंचकूला। शहर की सुंदरता पर अतिक्रमण करके काला दाग लगाने वालों की अब खैर नहीं है। अतिक्रमण को हटाने के लिए शहर में आज से महाअभियान का आगाज किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के 24 कर्मचारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर एक से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाएगी। इसी के साथ अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त करेगी। यह जानकारी नगर निगम के उप निगम आयुक्त अमन ढांडा ने पत्रकारों को बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि टीम के साथ वह भी मैदान में उतरेंगे। उप निगम आयुक्त अमन ढांडा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी, नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई की होगी।
यदि कोई व्यक्ति दोबारा से अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक निगम द्वारा केवल पांच सौ रुपये का ही जुर्माना किया जाता था। अब नियमों में बदलाव करके जुर्माना की राशि एक से पांच हजार रुपये तक कर दी गई है। वहीं, सेक्टर निवासियों को सब्जी-फल आदि के लिए परेशानी न हो इसके लिए प्रत्येक सेक्टर में एक विक्रेता को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिस पर स्पष्ट लिखा जाएगा कि उक्त विक्रेता केवल इस सेक्टर में ही सामान बेच सकता है। वहीं, दिव्यांग विक्रेता को अनुकंपा के आधार पर वेंडिंग जोन में स्थान प्रदान किया जाएगा।
डीसीपी मुहैया करवाएंगे पुलिस फोर्स
उप निगम आयुक्त अमन ढांडा ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स डीसीपी मोहित हांडा मुहैया करवाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन का कार्य करने वाले आठ कर्मचारियों को भी अतिक्रमण के खिलाफ टीम में शामिल कर दिया है। इसके अलावा सामान जब्त करने के लिए एक और वाहन मुहैया करवा दिया गया है।
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अतिक्रमण न करें और न करने दें
उप निगम आयुक्त अमन ढांडा ने शहरवासियों से आह्वान किया है कि वह भी उनका सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति न अतिक्रमण करे और न ही करने दें। ढांडा ने कहा कि सरकार की मंशा किसी का रोजगार छीनना नहीं है, लेकिन सरकार के आदेश का पालन भी होना चाहिए। वर्तमान में बड़ी संख्या में रेहड़ी वाले एक ही सेक्टर में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वहां के लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेहड़ी वाले यदि चक्कर लगाकर सामान बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
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यदि कोई व्यक्ति दोबारा से अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक निगम द्वारा केवल पांच सौ रुपये का ही जुर्माना किया जाता था। अब नियमों में बदलाव करके जुर्माना की राशि एक से पांच हजार रुपये तक कर दी गई है। वहीं, सेक्टर निवासियों को सब्जी-फल आदि के लिए परेशानी न हो इसके लिए प्रत्येक सेक्टर में एक विक्रेता को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिस पर स्पष्ट लिखा जाएगा कि उक्त विक्रेता केवल इस सेक्टर में ही सामान बेच सकता है। वहीं, दिव्यांग विक्रेता को अनुकंपा के आधार पर वेंडिंग जोन में स्थान प्रदान किया जाएगा।
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डीसीपी मुहैया करवाएंगे पुलिस फोर्स
उप निगम आयुक्त अमन ढांडा ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स डीसीपी मोहित हांडा मुहैया करवाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन का कार्य करने वाले आठ कर्मचारियों को भी अतिक्रमण के खिलाफ टीम में शामिल कर दिया है। इसके अलावा सामान जब्त करने के लिए एक और वाहन मुहैया करवा दिया गया है।
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अतिक्रमण न करें और न करने दें
उप निगम आयुक्त अमन ढांडा ने शहरवासियों से आह्वान किया है कि वह भी उनका सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति न अतिक्रमण करे और न ही करने दें। ढांडा ने कहा कि सरकार की मंशा किसी का रोजगार छीनना नहीं है, लेकिन सरकार के आदेश का पालन भी होना चाहिए। वर्तमान में बड़ी संख्या में रेहड़ी वाले एक ही सेक्टर में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वहां के लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेहड़ी वाले यदि चक्कर लगाकर सामान बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।