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Panchkula News: 9.68 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 02 Oct 2026 01:37 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:37 AM IST
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Accused's bail rejected in 9.68 crore cyber fraud case.
पंचकूला। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 9.68 करोड़ रुपये की कथित साइबर ठगी के मामले में पंचकूला अदालत ने आरोपी पीयूष की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। मामला साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार पीड़ित को शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी में निवेश से भारी मुनाफे का झांसा दिया गया। उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया और बाद में फर्जी वेबसाइट के माध्यम से निवेश कराया गया। पीड़ित ने अलग-अलग खातों में कुल 9,68,18,411 रुपये जमा किए। बाद में रकम वापस मांगने पर उससे 10 प्रतिशत टैक्स जमा करने को कहा गया। इसके बाद उसे वेबसाइट के फर्जी होने और दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग का पता चला। अदालत के अनुसार जांच में सामने आया कि आरोपी पीयूष ने सह-आरोपी के माध्यम से 10-11 बैंक खाते खुलवाए थे, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए किया गया। अभियोजन ने यह भी आरोप लगाया कि पीयूष ने लोगों के बैंक खाते सात-सात हजार रुपये में खरीदा था। अदालत ने कहा कि मामले में गंभीर धाराएं लगी हैं और कुछ आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अभियोजन की ओर से साक्ष्यों से छेड़छाड़ या आरोपी के फरार होने की आशंका जताई गई थी।
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