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17.86 लाख का मुआवजा

Sun, 14 Jan 2018 01:33 AM IST
Updated Sun, 14 Jan 2018 01:33 AM IST
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17.86 लाख का मुआवजा
फल विक्रेता के परिवार के लिए 17.83 लाख रुपये मुआवजा मंजूर
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- हल्लोमाजरा के पास कार की टक्कर से हुई थी सुरेश की मौत
- पत्नी ने मुआवजे के लिए एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में दायर की थी याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
27 वर्षीय फल विक्रेता सुरेश की हल्लोमाजरा के पास कार की टक्कर के कारण हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों के लिए 17.83 लाख रुपये मुआवजा मंजूर किया गया है। मुआवजे की अदायगी का आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिया है। यह राशि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अदा करनी होगी।
मौलीजागरां निवासी मंजू ने अपने पति सुरेश की मौत पर ट्रिब्यूनल में क्लेम याचिका दायर की थी। क्लेम के अनुसार 28 सितंबर 2016 को सुरेश दोपहर 3:40 बजे हल्लोमाजरा पंचकूला रोड पर खड़ा था। वह फल बेचने वाली फड़ी के साथ था। इसी दौरान हल्लोमाजरा की ओर से एक स्विफ्ट कार चालक तेज रफ्तार से आया और लापरवाही से कार चलाते हुए पहले छत्रपाल और फिर सुरेश की फड़ी को टक्कर मार दी। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुरेश और छत्रपाल दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें काफी चोट आईं। हादसे के बाद वहां लोग जमा हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ ही कार चालक को दबोच लिया। उसकी पहचान सुधीर गुप्ता के तौर पर हुई। पुलिस ने घायलों को जीएमसीएच-32 पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान सुरेश ने दम तोड़ दिया। इसके बाद कार चालक गुप्ता के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया गया।
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ट्रिब्यूनल में दायर क्लेम याचिका में मंजू देवी ने कहा कि सुरेश घर में कमाने वाला अकेला था। वह फल बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मौत से पूरे परिवार के सामने आर्थिक संकट के हालात हैं। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को मृतक की पत्नी और अन्य परिजनों को 17,83,600 रुपये का भुगतान ब्याज समेत करने के आदेश दिए हैं।
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