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मनीमाजरा में होगा नया कार बाजार
Updated Fri, 27 Jul 2018 01:21 AM IST
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अवैध पानी के कनेक्शन होंगे रेगुलर, देना होगा मोटा चार्ज
चंडीगढ़। नगर निगम ने कालोनियां और गांवों में लगे पानी के अवैध कनेक्शन को रेगुलर करने का भी फैसला ले लिया है। इसके तहत उनसे मोटा चार्ज लेने का भी फैसला लिया गया है। शहर में ऐसे हजारों कनेक्शन है जो कि अवैध हैं, लेकिन वह पानी की सप्लाई ले रहे हैं। सदन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि रिहायशी एरिया में जो पानी के कनेक्शन 31 मई 2011 से लगे हैं उनसे अब तक हर माह के हिसाब से 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क लिया जाए। नगर निगम ने यह वन टाइम राहत देने का फैसला लिया है जबकि एक जून 2011 से 31 जुलाई 2018 तक के अवैध कनेक्शनों से हर माह 200 रुपये के हिसाब से शुल्क चार्ज किया जाएगा जबकि 31 मई से 2011 से पहले व्यावसायिक एरिया में लगे अवैध कनेक्शनों से 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क चार्ज किया जाएगा। इस कैटगरी में एक जून 2011 से 31 जुलाई 2018 के बीच लगे कनेक्शनों से 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से चार्ज किया जाएगा।
प्रशासन की मंजूरी के बाद मनीमाजरा में बनेगा नया कार बाजार
चंडीगढ़। मनीमाजरा के एनएसी एरिया में संडे कार बाजार शिफ्ट करने का प्रस्ताव सदन ने पास कर दिया। इसके लिए मेयर की ओर से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की। कमिश्नर ने कहा कि मनीमाजरा में कार बाजार शिफ्ट करने की रिपोर्ट आगे प्रशासन को सौंप दी जाएगी। अंतिम निर्णय प्रशासन को ही लेना है। कमेटी के चेयरमैन अनिल दूबे ने कहा कि हल्लोमाजरा में जो कार बाजार बनाया गया है वहां पर काफी परेशानियां हैं। दूबे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस बाजार के लिए जो पार्किंग हल्लोमाजरा में निर्माण किया गया है उसे बस पार्किंग में तबदील कर दिया जाए। कमिश्नर केके यादव ने कहा कि अगर प्रशासन की मंजूरी के बाद मनीमाजरा में कार बाजार शिफ्ट भी किया जाता है तो वह अस्थायी ही होगा। मालूम हो कि प्रशासन ने भी कार बाजार शिफ्ट करने के लिए कमिश्नर के नेतृत्व में तीन सदस्य कमेटी बनाई है। इस रिपोर्ट में कार बाजार लगाने के लिए डीलर को हर रविवार 10 हजार का शुल्क अदा करने की बात शामिल है जबकि पार्षद 500 से एक हजार रुपये तक शुल्क तय करवाना चाहते हैं।
मलबे को प्रोसेस करने का लगेगा प्लांट
नगर निगम ने शहर से निकलने वाले मलबे को प्रोसेस करने के लिए प्लांट लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया। इस मलबे की मदद से पीसीसी टाइल्स और पेवर ब्लाक का निर्माण किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल शहर के विकास कार्य में किया जाएगा। दो करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से यह प्लांट लगेगा। प्लांट लगाने के बाद मलबा उठाने के लिए नगर निगम की ओर से गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। यहां तक कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। जहां पर काल करने पर घर पर ही मलबा उठाने के लिए गाड़ी आ जाएगी। निर्माण होने के बाद मलबा उठाने के लिए 500 से एक हजार रुपये का शुल्क भी लिया जाएगा। इंजीनियिरिंग विंग के अनुसार शहर में प्रतिदिन इस समय 100 टन मलबा निकलता है।
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बिना रजिस्ट्रेशन वाले वेंडर हटाए जाएंगे
सदन में बाजारों में लगातार बढ़ रहे वेंडरों का मामला भी गरमाया। पार्षदों ने कहा कि वेंडिंग जोन तय करके जल्द से जल्द वेंडरों को शिफ्ट किया जाए। यह निर्णय हुआ है कि सेक्टर-17,19 और 22 में जो बिना रजिस्ट्रेशन के वेंडर बैठे हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। कांग्रेस पार्षद देवेंद्र सिंह बबला ने सेक्टर-20 के शोरूमों के आगे बरामदे के अतिक्रमण का मामला उठाया जबकि पूर्व मेयर अरुण सूद ने सेक्टर-28 के एक ढाबे का मामला उठाया। इसके बाद कमिश्नर ने उस ढाबे वाले द्वार किए गए अतिक्रमण को चेक करने के निर्देश दिए। सदन की बैठक में रजिस्ट्रेशन हो चुके सभी वेंडरों का पोटर्ल बनाने का फैसला लिया। ऐसे में अब वेंडरों की जानकारी ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही वेंडर एक्ट के तहत बायलॉज को भी मंजूरी दी गई।
चंडीगढ़। नगर निगम ने कालोनियां और गांवों में लगे पानी के अवैध कनेक्शन को रेगुलर करने का भी फैसला ले लिया है। इसके तहत उनसे मोटा चार्ज लेने का भी फैसला लिया गया है। शहर में ऐसे हजारों कनेक्शन है जो कि अवैध हैं, लेकिन वह पानी की सप्लाई ले रहे हैं। सदन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि रिहायशी एरिया में जो पानी के कनेक्शन 31 मई 2011 से लगे हैं उनसे अब तक हर माह के हिसाब से 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क लिया जाए। नगर निगम ने यह वन टाइम राहत देने का फैसला लिया है जबकि एक जून 2011 से 31 जुलाई 2018 तक के अवैध कनेक्शनों से हर माह 200 रुपये के हिसाब से शुल्क चार्ज किया जाएगा जबकि 31 मई से 2011 से पहले व्यावसायिक एरिया में लगे अवैध कनेक्शनों से 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क चार्ज किया जाएगा। इस कैटगरी में एक जून 2011 से 31 जुलाई 2018 के बीच लगे कनेक्शनों से 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से चार्ज किया जाएगा।
प्रशासन की मंजूरी के बाद मनीमाजरा में बनेगा नया कार बाजार
चंडीगढ़। मनीमाजरा के एनएसी एरिया में संडे कार बाजार शिफ्ट करने का प्रस्ताव सदन ने पास कर दिया। इसके लिए मेयर की ओर से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की। कमिश्नर ने कहा कि मनीमाजरा में कार बाजार शिफ्ट करने की रिपोर्ट आगे प्रशासन को सौंप दी जाएगी। अंतिम निर्णय प्रशासन को ही लेना है। कमेटी के चेयरमैन अनिल दूबे ने कहा कि हल्लोमाजरा में जो कार बाजार बनाया गया है वहां पर काफी परेशानियां हैं। दूबे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस बाजार के लिए जो पार्किंग हल्लोमाजरा में निर्माण किया गया है उसे बस पार्किंग में तबदील कर दिया जाए। कमिश्नर केके यादव ने कहा कि अगर प्रशासन की मंजूरी के बाद मनीमाजरा में कार बाजार शिफ्ट भी किया जाता है तो वह अस्थायी ही होगा। मालूम हो कि प्रशासन ने भी कार बाजार शिफ्ट करने के लिए कमिश्नर के नेतृत्व में तीन सदस्य कमेटी बनाई है। इस रिपोर्ट में कार बाजार लगाने के लिए डीलर को हर रविवार 10 हजार का शुल्क अदा करने की बात शामिल है जबकि पार्षद 500 से एक हजार रुपये तक शुल्क तय करवाना चाहते हैं।
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मलबे को प्रोसेस करने का लगेगा प्लांट
नगर निगम ने शहर से निकलने वाले मलबे को प्रोसेस करने के लिए प्लांट लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया। इस मलबे की मदद से पीसीसी टाइल्स और पेवर ब्लाक का निर्माण किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल शहर के विकास कार्य में किया जाएगा। दो करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से यह प्लांट लगेगा। प्लांट लगाने के बाद मलबा उठाने के लिए नगर निगम की ओर से गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। यहां तक कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। जहां पर काल करने पर घर पर ही मलबा उठाने के लिए गाड़ी आ जाएगी। निर्माण होने के बाद मलबा उठाने के लिए 500 से एक हजार रुपये का शुल्क भी लिया जाएगा। इंजीनियिरिंग विंग के अनुसार शहर में प्रतिदिन इस समय 100 टन मलबा निकलता है।
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बिना रजिस्ट्रेशन वाले वेंडर हटाए जाएंगे
सदन में बाजारों में लगातार बढ़ रहे वेंडरों का मामला भी गरमाया। पार्षदों ने कहा कि वेंडिंग जोन तय करके जल्द से जल्द वेंडरों को शिफ्ट किया जाए। यह निर्णय हुआ है कि सेक्टर-17,19 और 22 में जो बिना रजिस्ट्रेशन के वेंडर बैठे हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। कांग्रेस पार्षद देवेंद्र सिंह बबला ने सेक्टर-20 के शोरूमों के आगे बरामदे के अतिक्रमण का मामला उठाया जबकि पूर्व मेयर अरुण सूद ने सेक्टर-28 के एक ढाबे का मामला उठाया। इसके बाद कमिश्नर ने उस ढाबे वाले द्वार किए गए अतिक्रमण को चेक करने के निर्देश दिए। सदन की बैठक में रजिस्ट्रेशन हो चुके सभी वेंडरों का पोटर्ल बनाने का फैसला लिया। ऐसे में अब वेंडरों की जानकारी ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही वेंडर एक्ट के तहत बायलॉज को भी मंजूरी दी गई।